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बसंत सोरेन मामले में अब 29 जून को होगी सुनवाई, चुनाव आयोग से भाजपा के अधिवक्ता ने मांगा समय

चुनाव आयोग में विधायक बसंत सोरेन की सदस्यता से जुड़े मामले की सुनवाई 29 जून को होगी. बीजेपी के विधायक ने चुनाव आयोग से समय की मांग की थी.

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फाइल फोटो
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Published : Jun 15, 2022, 7:41 PM IST

Updated : Jun 15, 2022, 9:25 PM IST

रांची: झामुमो विधायक बसंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की शिकायत से जुड़े मामले पर चुनाव आयोग में अब 29 जून को सुनवाई होगी. दरअसल, 15 जून को इस मामले की सुनवाई होनी थी. लेकिन भाजपा के अधिवक्ता ने 14 जून को ही रिज्वाइंडर दाखिल करने के लिए आग्रह किया था. इस आधार पर चुनाव आयोग के अवर सचिव प्रकाश चंद्र गुप्ता ने 29 जून को 3 बजे सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित कर दी है. आयोग ने रिस्पांडेंट को 24 जून तक रिज्वाइंडर दाखिल करने का भी आदेश दिया है. इससे जुड़ा पत्र रांची स्थित चुनाव आयोग के सीईओ को भी प्रेषित किया गया है.

ये भी पढ़ें- ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला: चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया अंतिम मौका, 28 जून को होगी मामले की सुनवाई

दरअसल, भाजपा के नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर आरोप लगाया था कि दुमका से झामुमो विधायक बसंत सोरेन मेसर्स ग्रैंड माइनिंग नामक कंपनी समेत अन्य कंपनियों से जुड़े हुए हैं. इसे लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 9A के प्रावधानों के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग की थी. इसे राज्यपाल ने संविधान की धारा 192(2) के तहत चुनाव आयोग ने उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर मंतव्य मांगा था. इस मामले में पूर्व में ही बसंत सोरेन जवाब दाखिल कर चुके हैं.

आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा मामला भी चुनाव आयोग में लंबित है. 14 जून को मुख्यमंत्री की तरफ से पक्ष रखा जाना था लेकिन उनकी तरफ से समय की मांग करने पर आयोग ने 28 जून को सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है. इसके अलावा मंत्री मिथिलेश ठाकुर और झामुमो विधायक दीपक बिरूआ के खिलाफ भी शिकायत की गई है.

रांची: झामुमो विधायक बसंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की शिकायत से जुड़े मामले पर चुनाव आयोग में अब 29 जून को सुनवाई होगी. दरअसल, 15 जून को इस मामले की सुनवाई होनी थी. लेकिन भाजपा के अधिवक्ता ने 14 जून को ही रिज्वाइंडर दाखिल करने के लिए आग्रह किया था. इस आधार पर चुनाव आयोग के अवर सचिव प्रकाश चंद्र गुप्ता ने 29 जून को 3 बजे सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित कर दी है. आयोग ने रिस्पांडेंट को 24 जून तक रिज्वाइंडर दाखिल करने का भी आदेश दिया है. इससे जुड़ा पत्र रांची स्थित चुनाव आयोग के सीईओ को भी प्रेषित किया गया है.

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दरअसल, भाजपा के नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर आरोप लगाया था कि दुमका से झामुमो विधायक बसंत सोरेन मेसर्स ग्रैंड माइनिंग नामक कंपनी समेत अन्य कंपनियों से जुड़े हुए हैं. इसे लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 9A के प्रावधानों के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग की थी. इसे राज्यपाल ने संविधान की धारा 192(2) के तहत चुनाव आयोग ने उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर मंतव्य मांगा था. इस मामले में पूर्व में ही बसंत सोरेन जवाब दाखिल कर चुके हैं.

आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा मामला भी चुनाव आयोग में लंबित है. 14 जून को मुख्यमंत्री की तरफ से पक्ष रखा जाना था लेकिन उनकी तरफ से समय की मांग करने पर आयोग ने 28 जून को सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है. इसके अलावा मंत्री मिथिलेश ठाकुर और झामुमो विधायक दीपक बिरूआ के खिलाफ भी शिकायत की गई है.

Last Updated : Jun 15, 2022, 9:25 PM IST
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