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सफायर इंटरनेशनल स्कूल से जुड़े मामले पर सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई, दोबारा ट्रायल शुरू करने का आदेश - रांची सिविल कोर्ट में सफायर इंटरनेशनल स्कूल से जुड़े मामले पर सुनवाई

सोमवार को रांची के सिविल कोर्ट में सफायर इंटरनेशनल स्कूल से जुड़े मामला मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान न्यायाधीश केएम प्रसाद की अदालत में जेजे कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए दोबारा ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया गया. बता दें कि 5 फरवरी 2016 को स्छाकूल के छात्र विनय की हत्या की गई थी.

student vinay murder case
सिविल कोर्ट, रांची.
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Published : Jul 20, 2020, 1:53 PM IST

रांचीः सफायर इंटरनेशनल स्कूल से जुड़े मामले को लेकर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान पूर्व के जेजे कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए अदालत ने दोबारा ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया है. पोक्सो के विशेष अदालत न्यायाधीश केएम प्रसाद की अदालत में दोनों पक्षों के सुनने के बाद बाल अदालत के फैसले को खारिज कर दिया है. छात्र विनय हत्याकांड मामले में बाल अदालत ने हत्या के दोनों प्रमुख नाबालिक आरोपियों को बरी कर दिया था और अदालत के इस फैसले के खिलाफ विनय महतो के पिता की तरफ से चुनौती दी गई थी.

सफायर इंटरनेशनल स्कूल से जुड़े मामले पर सुनवाई.
बाल अदालत के फैसले को किया गया खारिजबता दें कि राजधानी के सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो हत्याकांड मामले में जेजे बोर्ड के प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में मामले में आरोपित दोनों नाबालिगों को बरी कर दिया गया था. मृतक विनय महतो के पिता ने अदालत के फैसले के बाद कहा कि पुलिसिया जांच पर उन्हें भरोसा नहीं, इसलिए हाई कोर्ट की शरण में जाकर इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच करने की मांग की है. ताकि बेटे को इंसाफ मिल सके, सोमवार को न्यायाधीश केएम प्रसाद की अदालत में दोनों पक्षों के सुनने के बाद बाल अदालत के फैसले को खारिज कर दिया है.

इसे भी पढ़ें- झारखंड हाई कोर्ट में नहीं होगी नियमित सुनवाई, वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी अति महत्वपूर्ण याचिका की सुनवाई

छात्र विनय महतो की हत्या का मामला
दरअसल 5 फरवरी 2016 को छात्र विनय महतो की हत्या की गई थी. पुलिस ने स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. जांच के दौरान पुलिस ने स्कूल की शिक्षिका नाजिया हुसैन, उसके पति आरिफ अंसारी और उनके नाबालिक बेटे और बेटी को गिरफ्तार कर आरोपी बनाया था.

रांचीः सफायर इंटरनेशनल स्कूल से जुड़े मामले को लेकर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान पूर्व के जेजे कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए अदालत ने दोबारा ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया है. पोक्सो के विशेष अदालत न्यायाधीश केएम प्रसाद की अदालत में दोनों पक्षों के सुनने के बाद बाल अदालत के फैसले को खारिज कर दिया है. छात्र विनय हत्याकांड मामले में बाल अदालत ने हत्या के दोनों प्रमुख नाबालिक आरोपियों को बरी कर दिया था और अदालत के इस फैसले के खिलाफ विनय महतो के पिता की तरफ से चुनौती दी गई थी.

सफायर इंटरनेशनल स्कूल से जुड़े मामले पर सुनवाई.
बाल अदालत के फैसले को किया गया खारिजबता दें कि राजधानी के सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो हत्याकांड मामले में जेजे बोर्ड के प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में मामले में आरोपित दोनों नाबालिगों को बरी कर दिया गया था. मृतक विनय महतो के पिता ने अदालत के फैसले के बाद कहा कि पुलिसिया जांच पर उन्हें भरोसा नहीं, इसलिए हाई कोर्ट की शरण में जाकर इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच करने की मांग की है. ताकि बेटे को इंसाफ मिल सके, सोमवार को न्यायाधीश केएम प्रसाद की अदालत में दोनों पक्षों के सुनने के बाद बाल अदालत के फैसले को खारिज कर दिया है.

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छात्र विनय महतो की हत्या का मामला
दरअसल 5 फरवरी 2016 को छात्र विनय महतो की हत्या की गई थी. पुलिस ने स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. जांच के दौरान पुलिस ने स्कूल की शिक्षिका नाजिया हुसैन, उसके पति आरिफ अंसारी और उनके नाबालिक बेटे और बेटी को गिरफ्तार कर आरोपी बनाया था.

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