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दलबदल मामला: स्पीकर के ट्रिब्यूनल में सुनवाई का पहला दिन, क्या हुआ, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी के नोटिस का जवाब उनके वकील राज नंदन सहाय ने स्पीकर के ट्रिब्यूनल में दाखिल किया. नोटिस का जवाब दाखिल करते हुए राज नंदन सहाय ने आग्रह किया कि सभी मामलों की सुनवाई एक साथ की जाए.

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झारखंड विधानसभा
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Published : Feb 15, 2021, 3:12 PM IST

रांची: दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को मिले नोटिस का जवाब उनके वकील ने सोमवार को स्पीकर के ट्रिब्यूनल में दाखिल किया. वकील राज नंदन सहाय ने स्पीकर से आग्रह किया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ विधायक भूषण तिर्की, प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह और राजकुमार यादव ने शिकायत दर्ज कराई है. इसके लिए स्पीकर की तरफ से दोपहर 12:00 से 3:00 के बीच सुनवाई के लिए अलग-अलग समय निर्धारित की गई थी.

जानकारी देते अधिवक्ता

इसे भी पढे़ं: बाबानगरी में जुटे मिथिलांचल के लोग, बसंत पंचमी पर चढ़ाएंगे भगवान शिव को तिलक, देंगे विवाह का निमंत्रण

नोटिस का जवाब दाखिल करते हुए राज नंदन सहाय ने आग्रह किया कि सभी मामलों की सुनवाई एक साथ की जाए. इसपर स्पीकर ने कहा है कि चुकि सुनवाई का पहला दिन था और सभी का पक्ष जानने के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किया गया था. इसलिए उसी क्रम में सुनवाई होगी. सभी मामलों की सुनवाई एक साथ हो इस पर विचार किया जाएगा.

प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के वकील ने रखा पक्ष

दूसरी तरफ प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के वकील सुमित गड़ोदिया ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने बाबूलाल मरांडी की तरफ से दाखिल पक्ष का जवाब देने के लिए समय की मांग की है. उन्होंने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव के समय झारखंड विकास मोर्चा पार्टी की टिकट पर बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की जीत कर आए थे. इसके बाद बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के बीजेपी में विलय की घोषणा की थी. दूसरी तरफ प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में चले गए थे. लिहाजा यह मामला दलबदल का है. संविधान की दसवीं अनुसूची की धारा 4 के पैराग्राफ 2 के तहत स्पीकर के ट्रिब्यूनल को तय करना है कि किसका मर्जर संवैधानिक है.

रांची: दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को मिले नोटिस का जवाब उनके वकील ने सोमवार को स्पीकर के ट्रिब्यूनल में दाखिल किया. वकील राज नंदन सहाय ने स्पीकर से आग्रह किया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ विधायक भूषण तिर्की, प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह और राजकुमार यादव ने शिकायत दर्ज कराई है. इसके लिए स्पीकर की तरफ से दोपहर 12:00 से 3:00 के बीच सुनवाई के लिए अलग-अलग समय निर्धारित की गई थी.

जानकारी देते अधिवक्ता

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नोटिस का जवाब दाखिल करते हुए राज नंदन सहाय ने आग्रह किया कि सभी मामलों की सुनवाई एक साथ की जाए. इसपर स्पीकर ने कहा है कि चुकि सुनवाई का पहला दिन था और सभी का पक्ष जानने के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किया गया था. इसलिए उसी क्रम में सुनवाई होगी. सभी मामलों की सुनवाई एक साथ हो इस पर विचार किया जाएगा.

प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के वकील ने रखा पक्ष

दूसरी तरफ प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के वकील सुमित गड़ोदिया ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने बाबूलाल मरांडी की तरफ से दाखिल पक्ष का जवाब देने के लिए समय की मांग की है. उन्होंने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव के समय झारखंड विकास मोर्चा पार्टी की टिकट पर बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की जीत कर आए थे. इसके बाद बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के बीजेपी में विलय की घोषणा की थी. दूसरी तरफ प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में चले गए थे. लिहाजा यह मामला दलबदल का है. संविधान की दसवीं अनुसूची की धारा 4 के पैराग्राफ 2 के तहत स्पीकर के ट्रिब्यूनल को तय करना है कि किसका मर्जर संवैधानिक है.

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