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अवैध संबंध बनाकर वीडियो वायरल करने वाले मेडिकल अधिकारी को हाई कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने दी जमानत

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Published : Jan 22, 2022, 8:36 PM IST

Updated : Jan 22, 2022, 8:46 PM IST

सहकर्मियों के साथ अवैध संबंध बनाकर वीडियो वायरल करने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी राजीव कुमार को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. पर अपने साथ काम करने वाली लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसका वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप लगाया गया है. इस बाबत सिमडेगा महिला थाना में मामला दर्ज किया गया था.

Rajeev Kumar gets bail from High Court
Rajeev Kumar gets bail from High Court

रांची: सिमडेगा के मेडिकल विभाग के डीपीएम अपने साथ काम करने वाली लड़की से अवैध संबंध बनाकर वीडियो वायरल करने के आरोपी अधिकारी राजीव कुमार को हाई कोर्ट से जमानत मिली है. अदालत ने जमानत दी है. कोर्ट ने आरोपी की हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत दी है. निचली अदालत में सुनवाई के दौरान सहयोग करने और 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत दी गई है.

ये भी पढ़ें- पति और ससुर को आजीवन कारावास की सजा, दहेज के लिए विवाहिता की जलाकर की थी हत्या

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से जमानत की गुहार लगाई. उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी कि पिछले कई महीने से आरोपी जेल में है. इसलिए उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत दी जाए. वहीं, सरकार के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी को जमानत दी है.

अधिवक्ता आदित्य रमन
सिमडेगा में आरोपी पूर्व डीपीएम राजीव कुमार पर अपने साथ काम करने वाली लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसका वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप लगाया गया है. सिमडेगा महिला थाना में मामला दर्ज किया गया था. उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी सिमडेगा निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी. निचली अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया. उसके बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी. जिसे एक बार पूर्व में खारिज किया गया था. फिर जमानत याचिका दायर की गई. उसी याचिका पर सुनवाई हुई.

रांची: सिमडेगा के मेडिकल विभाग के डीपीएम अपने साथ काम करने वाली लड़की से अवैध संबंध बनाकर वीडियो वायरल करने के आरोपी अधिकारी राजीव कुमार को हाई कोर्ट से जमानत मिली है. अदालत ने जमानत दी है. कोर्ट ने आरोपी की हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत दी है. निचली अदालत में सुनवाई के दौरान सहयोग करने और 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत दी गई है.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से जमानत की गुहार लगाई. उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी कि पिछले कई महीने से आरोपी जेल में है. इसलिए उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत दी जाए. वहीं, सरकार के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी को जमानत दी है.

अधिवक्ता आदित्य रमन
सिमडेगा में आरोपी पूर्व डीपीएम राजीव कुमार पर अपने साथ काम करने वाली लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसका वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप लगाया गया है. सिमडेगा महिला थाना में मामला दर्ज किया गया था. उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी सिमडेगा निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी. निचली अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया. उसके बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी. जिसे एक बार पूर्व में खारिज किया गया था. फिर जमानत याचिका दायर की गई. उसी याचिका पर सुनवाई हुई.
Last Updated : Jan 22, 2022, 8:46 PM IST
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