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विधायक आवास खाली करने का मामला फिर पहुंचा हाई कोर्ट, एकल पीठ के आदेश को दी गई चुनौती

विधायक नवीन जायसवाल ने आवास खाली करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में याचिका दाखिल की है. याचिका में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया है कि एकल पीठ ने उनकी ओर से उठाए गए सभी तथ्यों पर ध्यान दिए बिना ही आदेश पारित किया है.

विधायक के आवास खाली करने का मामला फिर पहुंचा हाई कोर्ट
Hatia MLA Naveen Jaiswal filed LPA petition in jharkhand High Court
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Published : Oct 9, 2020, 8:27 AM IST

रांची: भाजपा के हटिया विधानसभा से विधायक नवीन जयसवाल ने हाई कोर्ट में एलपीए याचिका दायर की है. झारखंड सरकार की ओर से आवास खाली करने का नोटिस दिया था. उसे हाई कोर्ट में विधायक ने चुनौती दी थी. हाई कोर्ट की एकल पीठ ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश को फिर से चुनौती दी है.

एकल पीठ के आदेश को चुनौती

विधायक नवीन जायसवाल ने आवास खाली करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में याचिका दाखिल की है. उनकी ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया है कि एकल पीठ ने उनकी ओर से उठाए गए सभी तथ्यों पर ध्यान दिए बिना ही आदेश पारित किया है.

ये भी पढ़ें-रांची में छह वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी रिश्तेदार की पिटाई कर पुलिस को सौंपा

सीबीआई ने गलत ढंग से फंसाया

इधर, व्याख्याता नियुक्ति मामले में 26 आरोपियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस जारी है. याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में संलिप्तता से इनकार करते हुए कहा है कि सीबीआई ने उन्हें गलत ढंग से इस मामले में फंसाया है.

69 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

मामले की अगली सुनवाई बुधवार यानी 14 अक्टूबर को होगी. प्रार्थी मनोज कुमार तिवारी, अमिताभ आरती, प्रदीप कुमार और अन्य की ओर से अलग-अलग अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है. सीबीआई ने मामले में कुल 69 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. व्याख्याता नियुक्ति से संबंधित परीक्षा जेपीएससी ने ली थी. जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद भी मामले में आरोपी हैं.

रांची: भाजपा के हटिया विधानसभा से विधायक नवीन जयसवाल ने हाई कोर्ट में एलपीए याचिका दायर की है. झारखंड सरकार की ओर से आवास खाली करने का नोटिस दिया था. उसे हाई कोर्ट में विधायक ने चुनौती दी थी. हाई कोर्ट की एकल पीठ ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश को फिर से चुनौती दी है.

एकल पीठ के आदेश को चुनौती

विधायक नवीन जायसवाल ने आवास खाली करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में याचिका दाखिल की है. उनकी ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया है कि एकल पीठ ने उनकी ओर से उठाए गए सभी तथ्यों पर ध्यान दिए बिना ही आदेश पारित किया है.

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सीबीआई ने गलत ढंग से फंसाया

इधर, व्याख्याता नियुक्ति मामले में 26 आरोपियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस जारी है. याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में संलिप्तता से इनकार करते हुए कहा है कि सीबीआई ने उन्हें गलत ढंग से इस मामले में फंसाया है.

69 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

मामले की अगली सुनवाई बुधवार यानी 14 अक्टूबर को होगी. प्रार्थी मनोज कुमार तिवारी, अमिताभ आरती, प्रदीप कुमार और अन्य की ओर से अलग-अलग अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है. सीबीआई ने मामले में कुल 69 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. व्याख्याता नियुक्ति से संबंधित परीक्षा जेपीएससी ने ली थी. जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद भी मामले में आरोपी हैं.

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