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छठी जेपीएससी पर सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती, प्रदीप राम ने दायर की याचिका

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Published : Jul 2, 2020, 10:31 PM IST

झारखंड में छठी जेपीएससी के सफल उम्मीदवारों को नियुक्त करने की झारखंड सरकार आदेश को लेकर प्रार्थी प्रदीप राम और अन्य की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. अदालत ने जारी परिणाम पर स्थगन आदेश जारी करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए 5 अगस्त की तिथि पहले से ही तय कर दी है और जेपीएससी और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.

Government decision on Sixth JPSC challenged in jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: छठी जेपीएससी के सफल उम्मीदवारों को नियुक्त करने की सिफारिश को सरकार के मंजूरी दिए जाने के फैसले को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. अदालत से सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति पर रोक लगाने का आग्रह करते हुए प्रार्थी प्रदीप राम और अन्य की ओर से याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि छठी जेपीएससी के परिणाम जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया में कई गड़बड़ी की गई है.

मुख्य परिणाम पर रोक लगाने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई जारी है. अदालत ने जारी परिणाम पर स्थगन आदेश जारी करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए 5 अगस्त की तिथि पहले से ही तय कर दी है और जेपीएससी और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. ऐसे में सरकार ने बिना जवाब दिए जेपीएससी की सिफारिशों को ही मंजूरी दे दी, जो उचित नहीं है.

इसे भी पढे़ं:- घूस मांगने वाले अधिकारी को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने दिया बेल

अदालत से सरकार को सफल उम्मीदवार की नियुक्ति नहीं करने का निर्देश देने का आग्रह किया है. झारखंड छठी जेपीएससी को लेकर लगातार धांधली जारी है. झारखंड सरकार के आदेश को कई अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में चुनौती है.

रांची: छठी जेपीएससी के सफल उम्मीदवारों को नियुक्त करने की सिफारिश को सरकार के मंजूरी दिए जाने के फैसले को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. अदालत से सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति पर रोक लगाने का आग्रह करते हुए प्रार्थी प्रदीप राम और अन्य की ओर से याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि छठी जेपीएससी के परिणाम जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया में कई गड़बड़ी की गई है.

मुख्य परिणाम पर रोक लगाने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई जारी है. अदालत ने जारी परिणाम पर स्थगन आदेश जारी करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए 5 अगस्त की तिथि पहले से ही तय कर दी है और जेपीएससी और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. ऐसे में सरकार ने बिना जवाब दिए जेपीएससी की सिफारिशों को ही मंजूरी दे दी, जो उचित नहीं है.

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अदालत से सरकार को सफल उम्मीदवार की नियुक्ति नहीं करने का निर्देश देने का आग्रह किया है. झारखंड छठी जेपीएससी को लेकर लगातार धांधली जारी है. झारखंड सरकार के आदेश को कई अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में चुनौती है.

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