रांची: बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में राजद के पूर्व सांसद आरके राणा को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया गया है. अदालत की ओर से राहत प्रदान किए जाने के बाद अब वे जेल से बाहर होंगे. वर्तमान में वे रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद है.
जमानत याचिका पर सुनवाई हुई सुनवाई
अदालत ने उन्हें आधी सजा पूरी कर लेने के बाद जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में आर के राणा की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत में पूर्व सांसद आरके राणा को एक लाख की बतौर जुर्माना जमा करने के उपरांत जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई है.
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चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामला
सुनवाई के दौरान आरके राणा की ओर से अदालत को बताया गया कि चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में पूर्व सांसद को सीबीआई के विशेष अदालत की ओर से उन्हें 5 साल की सजा दी गई थी, जिसमें ढाई साल की सजा उन्होंने बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में काट ली है. इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराई है.