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रांची: चारा घोटाला मामले में आरोपी राजद के पूर्व सांसद आरके राणा को हाईकोर्ट से मिली राहत - झारखंड हाईकोर्ट

राजद के पूर्व सांसद आरके राणा को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. फिलहाल वह चारा घोटाला मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद है. चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी, जिसमें ढाई साल की सजा उन्होंने बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में काट लिया है.

झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Sep 14, 2019, 9:18 AM IST

रांची: बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में राजद के पूर्व सांसद आरके राणा को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया गया है. अदालत की ओर से राहत प्रदान किए जाने के बाद अब वे जेल से बाहर होंगे. वर्तमान में वे रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद है.

जमानत याचिका पर सुनवाई हुई सुनवाई

अदालत ने उन्हें आधी सजा पूरी कर लेने के बाद जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में आर के राणा की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत में पूर्व सांसद आरके राणा को एक लाख की बतौर जुर्माना जमा करने के उपरांत जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई है.

ये भी पढ़ें-हेमंत ने तबरेज की मौत पर उठाए सवाल, सीपी सिंह ने कहा- चोर था तबरेज कारगिल का सिपाही नहीं

चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामला

सुनवाई के दौरान आरके राणा की ओर से अदालत को बताया गया कि चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में पूर्व सांसद को सीबीआई के विशेष अदालत की ओर से उन्हें 5 साल की सजा दी गई थी, जिसमें ढाई साल की सजा उन्होंने बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में काट ली है. इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराई है.

रांची: बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में राजद के पूर्व सांसद आरके राणा को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया गया है. अदालत की ओर से राहत प्रदान किए जाने के बाद अब वे जेल से बाहर होंगे. वर्तमान में वे रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद है.

जमानत याचिका पर सुनवाई हुई सुनवाई

अदालत ने उन्हें आधी सजा पूरी कर लेने के बाद जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई है. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में आर के राणा की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत में पूर्व सांसद आरके राणा को एक लाख की बतौर जुर्माना जमा करने के उपरांत जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई है.

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चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामला

सुनवाई के दौरान आरके राणा की ओर से अदालत को बताया गया कि चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में पूर्व सांसद को सीबीआई के विशेष अदालत की ओर से उन्हें 5 साल की सजा दी गई थी, जिसमें ढाई साल की सजा उन्होंने बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में काट ली है. इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराई है.

Intro:रांची

चारा घोटाला मामले में आरोपी राजद के पूर्व सांसद आरके राणा को झारखंड हाईकोर्ट से मिली, जेल से बाहर निकलने का रास्ता हुआ साफ

बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में राजद के पूर्व सांसद आरके राणा को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा उन्हें बेल दिया गया है अदालत के द्वारा प्रदान किए जाने के बाद अब यह जेल से होंगे बाहर वर्तमान में हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है अदालत ने उन्हें आधी सजा पूरी कर लेने के बाद जमानत किया सुविधा उपलब्ध कराई है झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में आर के राणा द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत में पूर्व सांसद आरके राणा को एक लाख रुपैया की बतौर जुर्माना जमा करने के उपरांत जमानत किया सुविधा उपलब्ध कराई है

Body:सुनवाई के दौरान आरके राणा की ओर से अदालत को बताया गया कि चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में पूर्व सांसद को सीबीआई के विशेष अदालत के द्वारा 5 वर्ष की सजा दी थी उसी सजा में हुए वर्तमान में ढाई वर्ष से की सजा बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में काट चुका है इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई जाए प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराई हैConclusion:
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