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पूर्व मंत्री एनोस एक्का को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत, पारा शिक्षक की हत्या मामले में जेल में हैं बंद

पूर्व मंत्री एनोस एक्का को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. पारा शिक्षक की हत्या मामले में एनोस एक्का को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद एनोस एक्का ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. उसी पर सुनवाई करते हुए उन्हें अदालत ने जमानत दी है.

एनोस एक्का को मिली जमानत
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Published : Sep 26, 2019, 4:45 PM IST

रांची: झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री एनोस एक्का को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है. जस्टिस एके गुप्ता और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें एनोस एक्का को अदालत ने पासपोर्ट जमा करने और झारखंड से बाहर नहीं जाने की शर्त पर जमानत दी है.

एनोस एक्का को मिली जमानत

पारा शिक्षक मनोज कुमार हत्याकांड में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सिमडेगा जिला अदालत ने 29 जून को दोषी करार दिया था, जिसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. इस मामले में एनोस एक्का को पुलिस ने 27 नवंबर 2014 को गिरफ्तार किया था. एनोस 2005 से 2009 के बीच राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं. फिलहाल वह रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं.

इसे भी पढ़ें:- DSPMU छात्रसंघ चुनाव: 5 पदों के लिए मतदान शुरू, 28 प्रत्याशी आजमा रहे किस्मत

क्या है पारा शिक्षक हत्याकांड

तसिया गांव निवासी पारा शिक्षक मनोज कुमार का अपहरण 16 नवंबर 2014 को जाताटाड़ स्कूल से हुआ था, अगले दिन 17 नवंबर को जंगल से उसका शव बरामद किया गया था. मामले में मृतक के परिजनों ने विधायक एनोस एक्का समेत अन्य लोगों पर मामला दर्ज कराया था. इसी केस में सिमडेगा अदालत से आजीवन कारावास होने के बाद एनोस एक्का ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. उसी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें जमानत दी है.

रांची: झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री एनोस एक्का को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है. जस्टिस एके गुप्ता और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें एनोस एक्का को अदालत ने पासपोर्ट जमा करने और झारखंड से बाहर नहीं जाने की शर्त पर जमानत दी है.

एनोस एक्का को मिली जमानत

पारा शिक्षक मनोज कुमार हत्याकांड में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सिमडेगा जिला अदालत ने 29 जून को दोषी करार दिया था, जिसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. इस मामले में एनोस एक्का को पुलिस ने 27 नवंबर 2014 को गिरफ्तार किया था. एनोस 2005 से 2009 के बीच राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं. फिलहाल वह रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं.

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क्या है पारा शिक्षक हत्याकांड

तसिया गांव निवासी पारा शिक्षक मनोज कुमार का अपहरण 16 नवंबर 2014 को जाताटाड़ स्कूल से हुआ था, अगले दिन 17 नवंबर को जंगल से उसका शव बरामद किया गया था. मामले में मृतक के परिजनों ने विधायक एनोस एक्का समेत अन्य लोगों पर मामला दर्ज कराया था. इसी केस में सिमडेगा अदालत से आजीवन कारावास होने के बाद एनोस एक्का ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. उसी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें जमानत दी है.

Intro:बाइट--अमित सिंहा अधिवक्ता झारखंड हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री एनोस एक्का को बड़ी राहत मिली है अदालत ने उसकी जमानत याचिका मंजूर कर लिया है झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री एनोस को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई । जस्टिस एके गुप्ता और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में मामले की सुनवाई करते हुए एनोस एक्का को जमानत की सुविधा प्रदान की है साथ ही अदालत ने पासपोर्ट जमा करने और झारखंड से बाहर नहीं जाने की शर्त पर सुविधा प्रदान की है पारा शिक्षक मनोज कुमार हत्याकांड में सिमडेगा के अदालत से उम्र कैद की सजा में जेल में हैं



Body:पारा शिक्षक मनोज कुमार के हत्याकांड में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सिमडेगा जिला अदालत ने 29 जून को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी इस मामले में एनोस एक्का को पुलिस ने 27 नवंबर 2014 को गिरफ्तार किया था एनोस एक्का 2005 से 2009 के बीच राज्य सरकार मंत्री रह चुके हैं एनोश एक्का वर्तमान में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है

आपको बता दें कि तसिया गांव निवासी पारा शिक्षक मनोज कुमार का अपहरण 16 नवंबर 2014 को जाताटाड़ स्कूल से हुआ था अगले दिन 27 नवंबर को जंगल से उसका शव को बरामद किया गया था मामले में मृतक परिवार ने विधायक एनोस एक्का समेत अन्य लोगों पर मामला दर्ज कराया था मामले पर सिमडेगा अदालत से आजीवन कारावास होने के बाद पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी उसी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने जमानत की सुविधा प्रदान की है

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