रांची: होम क्वॉरेंटाइन का उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में पुंदाग थाना क्षेत्र के तीन लोगों के विरुद्ध शुक्रवार को एफआईआर दर्ज किया गया है. जिला प्रशासन की टीम जब जांच करने इनके दिए गए पते पर पहुंची तो ये अपने घरों पर नहीं मिले. झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि दूसरे राज्य से झारखंड आने पर 14 दिनों तक होम क्वॉरेंटाइन जरूरी है.
कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के आलोक में दूसरे राज्य से झारखंड में प्रवेश करने वाले लोगों को 14 दिनों तक होम क्वॉरेंटाइन में रहने का निर्देश है. कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए गठित क्वारेंटाइन मैनेजमेंट सेल रांची शहर में प्रवेश करने वाले यात्रियों के होम क्वॉरेंटाइन की जांच कर रही है. जांच के क्रम में पुंदाग थाना क्षेत्र के रहनेवाले आशीष कुमार महतो, अमन शर्मा और अमन गुप्ता होम क्वॉरेंटाइन के उल्लंघन करते पाए गए. इन सभी को दूसरे राज्य से आने के बाद इनके दिए गए पता रोड नंबर 3, इलाही नगर, दीपाटोली, पुंदाग में 14 दिनों तक होम क्वॉरेंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया था.
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होम क्वॉरेंटाइन का उल्लंघन करने के आरोप में तीनों व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश सिन्हा की ओर से सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है.