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नक्सली हिंसा में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को मिलेंगे 45 लाख, MoU साइन

झारखंड में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब 45 लाख रुपये मिलेंगे. झारखंड पुलिस मुख्यालय ने नक्सल अभियान में लगे जवानों के बीमा को लेकर एमओयू साइन किया है.

 Family of martyred policemen will get 45 lakh in jahrkhand
नक्सली हिंसा में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को मिलेंगे 45 लाख
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Published : Jul 16, 2020, 10:34 PM IST

रांची: झारखंड में नक्सलियों के साथ लोहा लेते हुए शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब 45 लाख रुपये मिलेंगे. इससे पहले झारखंड में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को 20 लाख रुपये मिलते थे. बता दें कि नक्सल हिंसा में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब 45 लाख रुपये मिलेंगे. झारखंड पुलिस मुख्यालय ने नक्सल अभियान में लगे जवानों के बीमा को लेकर एमओयू किया है. बीमा नियमों के मुताबिक, नक्सल विरोधी अभियान में शहीद होने, स्थायी अपंगता, दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंखों के पूरी तरह खराब होने की स्थिति में बीमा राशि का शत प्रतिशत दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: साइबर अपराधियों ने किया पंजाब के पुलिस के अधिकारी को ट्रैप करने का प्रयास, 10 गिरफ्तार

वहीं, एक आंख या एक पैर या हाथ के नुकसान पर बीमा राशि का 50 फीसदी संबंधित पुलिसकर्मी को दिया जाएगा. नक्सल हिंसा में घायल होने की स्थिति में 15 लाख का कैशलेस पेमेंट भी करने का प्रावधान है. नक्सल हिंसा में शहीद हुए पुलिसकर्मी के बच्चों के लिए 1 लाख की राशि दी जाएगी. नक्सल अभियान के दौरान सांप कांटना या सड़क हादसे में मौत होने की स्थिति में 7.50 लाख रुपये की राशि दी जाएगी.

रांची: झारखंड में नक्सलियों के साथ लोहा लेते हुए शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब 45 लाख रुपये मिलेंगे. इससे पहले झारखंड में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को 20 लाख रुपये मिलते थे. बता दें कि नक्सल हिंसा में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब 45 लाख रुपये मिलेंगे. झारखंड पुलिस मुख्यालय ने नक्सल अभियान में लगे जवानों के बीमा को लेकर एमओयू किया है. बीमा नियमों के मुताबिक, नक्सल विरोधी अभियान में शहीद होने, स्थायी अपंगता, दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंखों के पूरी तरह खराब होने की स्थिति में बीमा राशि का शत प्रतिशत दिया जाएगा.

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वहीं, एक आंख या एक पैर या हाथ के नुकसान पर बीमा राशि का 50 फीसदी संबंधित पुलिसकर्मी को दिया जाएगा. नक्सल हिंसा में घायल होने की स्थिति में 15 लाख का कैशलेस पेमेंट भी करने का प्रावधान है. नक्सल हिंसा में शहीद हुए पुलिसकर्मी के बच्चों के लिए 1 लाख की राशि दी जाएगी. नक्सल अभियान के दौरान सांप कांटना या सड़क हादसे में मौत होने की स्थिति में 7.50 लाख रुपये की राशि दी जाएगी.

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