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पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, लोअर कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने की मांग

पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के आय से अधिक संपत्ति मामले में निचली अदालत से मिली सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनावई हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से जवाब पेश किया गया. अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी.

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Published : Jul 12, 2019, 9:15 PM IST

रांची हाई कोर्ट

रांची: आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुइया की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई.

देखें पूरी खबर

दुलाल भुइयां की ओर से मामले पर दोषी ठहराए जाने के फैसले पर स्टे लगाने को लेकर पिटिशन दायर किया गया है, जिस पर सीबीआई की ओर से जवाब पेश किया गया. मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी. इस मामले में निचली अदालत ने 5 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है. इस मामले में पहले ही उनकों जमानत दे दी गई है.

ये भी देखें-कथित फर्जी नक्सली सरेंडर मामले पर सुनवाई, सरकार को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश

बता दें कि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां को आय से अधिक संपत्ति मामले में निचली अदालत ने 5 साल की सजा और 10 हाजर का जुर्माना लगाया था. मामले में फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं. बता दें कि 2005 से 2009 के बीच दुलाल भुइयां मधु कोड़ा के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान भू-राजस्व मंत्री पद पर थे. इस दौरान उन्होंने 1 लाख 30 हजार 400 की चल-अचल संपत्ति बनाई थी, साथ ही रांची और जमशेदपुर के कई जगहों पर जमीन, वाहन और कई बैंकों में फिक्स डिपॉजिट कराया था.

रांची: आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुइया की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई.

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दुलाल भुइयां की ओर से मामले पर दोषी ठहराए जाने के फैसले पर स्टे लगाने को लेकर पिटिशन दायर किया गया है, जिस पर सीबीआई की ओर से जवाब पेश किया गया. मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी. इस मामले में निचली अदालत ने 5 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है. इस मामले में पहले ही उनकों जमानत दे दी गई है.

ये भी देखें-कथित फर्जी नक्सली सरेंडर मामले पर सुनवाई, सरकार को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश

बता दें कि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां को आय से अधिक संपत्ति मामले में निचली अदालत ने 5 साल की सजा और 10 हाजर का जुर्माना लगाया था. मामले में फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं. बता दें कि 2005 से 2009 के बीच दुलाल भुइयां मधु कोड़ा के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान भू-राजस्व मंत्री पद पर थे. इस दौरान उन्होंने 1 लाख 30 हजार 400 की चल-अचल संपत्ति बनाई थी, साथ ही रांची और जमशेदपुर के कई जगहों पर जमीन, वाहन और कई बैंकों में फिक्स डिपॉजिट कराया था.

Intro:रांची
बाइट--- राजीव नंदन प्रसाद सीबीआई


आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुइया की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई मामले की सुनवाई न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई। दुलाल भुइयां द्वारा मामले पर दोष ठहराने जाने के फैसले पर स्टे लगाने को लेकर पिटिशन दायर किया है। जिस पर सीबीआई के द्वारा जवाब पेश किया गया मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी ।इस मामले में निचली अदालत ने 5 साल की सजा और ₹10 हजार का जुर्माना लगाया है। जिस पर पूर्व में ही मामले पर दुलाल भुईयां को जमानत की सुविधा प्रदान की गई है।


Body:आपको बता दें कि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री दुलाल भैया को आय से अधिक संपत्ति मामले पर निचली अदालत ने 5 साल की सजा और ₹10 हाजर का जुर्माना लगाया है। मामले में फिलहाल दुलाल भुईयां जमानत पर बाहर है दुलाल भुईयां वर्ष 2005 से 2009 में मधु कोड़ा के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान भू राजस्व मंत्री पद पर थे इस दौरान दुलाल भुइयां में 1लाख 30 हाजर 4 हजार की चल अचल संपत्ति बनाई थी दुलाल भुइयां रांची और जमशेदपुर के कई जगहों पर जमीन,वाहन और कई बैंकों में जमा राशि और फिक्स डिपाजिट कराया था।


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