रांची: आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुइया की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई.
दुलाल भुइयां की ओर से मामले पर दोषी ठहराए जाने के फैसले पर स्टे लगाने को लेकर पिटिशन दायर किया गया है, जिस पर सीबीआई की ओर से जवाब पेश किया गया. मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी. इस मामले में निचली अदालत ने 5 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है. इस मामले में पहले ही उनकों जमानत दे दी गई है.
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बता दें कि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां को आय से अधिक संपत्ति मामले में निचली अदालत ने 5 साल की सजा और 10 हाजर का जुर्माना लगाया था. मामले में फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं. बता दें कि 2005 से 2009 के बीच दुलाल भुइयां मधु कोड़ा के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान भू-राजस्व मंत्री पद पर थे. इस दौरान उन्होंने 1 लाख 30 हजार 400 की चल-अचल संपत्ति बनाई थी, साथ ही रांची और जमशेदपुर के कई जगहों पर जमीन, वाहन और कई बैंकों में फिक्स डिपॉजिट कराया था.