ETV Bharat / state

नये ट्रैफिक नियम के तहत निलंबित होंगे 391 लोगों के DL, एसपी ने की अनुशंसा

राजधानी में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार पकड़े जाने पर भी लाइसेंस को तीन माह के लिए निलंबित किया जाएगा. तीन और चार सितंबर को ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 391 लोगों के लाइसेंस को निलंबित करने की अनुशंसा ट्रैफिक एसपी ने डीटीओ को भेजी है.

नए नियम के तहत लग रहा भारी जुर्माना
author img

By

Published : Sep 6, 2019, 1:23 AM IST

Updated : Sep 6, 2019, 7:27 AM IST

रांची: राजधानी में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार पकड़े जाने पर भी लाइसेंस को तीन माह के लिए निलंबित किया जाएगा. गुरुवार को ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने इस संबंध में रांची के डीटीओ को पत्र भी लिखा है.

नए नियम के तहत लग रहा भारी जुर्माना

पत्र भेजकर बताया गया है कि नए मोटरयान अधिनियम - 2019 के तहत चालान काटने के साथ-साथ नियम का उल्लंघन करने वाले शख्स के लाइसेंस को डिस्क्वालिफाई करने का भी प्रावधान है. ऐसे में नए नियम के लागू होने के बाद जिन-जिन लोगों का चालान कटा है, उनका लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित किया जाएगा.

तीन माह के दौरान गाड़ी चलाते पकड़े गए तो लगेगा दस हजार का फाइन
ट्रैफिक एसपी ने डीटीओ को भेजे पत्र में लिखा है कि यातायात नियम तोड़ने पर चालान कटने की तीथि से ही नियम तोड़ने वाले शख्स का लाइसेंस निलंबित माना जाए. साथ ही इसकी ऑनलाइन एंट्री भी की जाए. ऑनलाइन एंट्री के बाद शहर के सभी ट्रैफिक पोस्ट पर उपलब्ध फिल्ड ट्रैफिक वायलेंस रिकॉर्डर (एफटीवीआर) में भी लाइसेंस निलंबन की जानकारी हिस्ट्री पेज पर दिखेगी. ऐसे में निलंबित लाइसेंस धारी वाहन चालक दोबारा वाहन चलाते मिले तो मोटरयान अधिनियम की धारा 182 के तहत उससे अतिरिक्त जुर्माना 10 हजार वसूला जाएगा.

391 लोगों का लाइसेंस निलंबन के लिए भेजा गया
तीन और चार सितंबर को ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 391 लोगों के लाइसेंस को निलंबित करने की अनुशंसा ट्रैफिक एसपी ने डीटीओ को भेजी है. ट्रैफिक एसपी ने डीटीओ को लाइसेंस निलंबन संबंधित अनुशंसा वाले पत्र में लिखा है कि लाइसेंस निलंबन होने पर इसकी जानकारी से उन्हें अवगत भी कराएं.

रांची: राजधानी में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार पकड़े जाने पर भी लाइसेंस को तीन माह के लिए निलंबित किया जाएगा. गुरुवार को ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने इस संबंध में रांची के डीटीओ को पत्र भी लिखा है.

नए नियम के तहत लग रहा भारी जुर्माना

पत्र भेजकर बताया गया है कि नए मोटरयान अधिनियम - 2019 के तहत चालान काटने के साथ-साथ नियम का उल्लंघन करने वाले शख्स के लाइसेंस को डिस्क्वालिफाई करने का भी प्रावधान है. ऐसे में नए नियम के लागू होने के बाद जिन-जिन लोगों का चालान कटा है, उनका लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित किया जाएगा.

तीन माह के दौरान गाड़ी चलाते पकड़े गए तो लगेगा दस हजार का फाइन
ट्रैफिक एसपी ने डीटीओ को भेजे पत्र में लिखा है कि यातायात नियम तोड़ने पर चालान कटने की तीथि से ही नियम तोड़ने वाले शख्स का लाइसेंस निलंबित माना जाए. साथ ही इसकी ऑनलाइन एंट्री भी की जाए. ऑनलाइन एंट्री के बाद शहर के सभी ट्रैफिक पोस्ट पर उपलब्ध फिल्ड ट्रैफिक वायलेंस रिकॉर्डर (एफटीवीआर) में भी लाइसेंस निलंबन की जानकारी हिस्ट्री पेज पर दिखेगी. ऐसे में निलंबित लाइसेंस धारी वाहन चालक दोबारा वाहन चलाते मिले तो मोटरयान अधिनियम की धारा 182 के तहत उससे अतिरिक्त जुर्माना 10 हजार वसूला जाएगा.

391 लोगों का लाइसेंस निलंबन के लिए भेजा गया
तीन और चार सितंबर को ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 391 लोगों के लाइसेंस को निलंबित करने की अनुशंसा ट्रैफिक एसपी ने डीटीओ को भेजी है. ट्रैफिक एसपी ने डीटीओ को लाइसेंस निलंबन संबंधित अनुशंसा वाले पत्र में लिखा है कि लाइसेंस निलंबन होने पर इसकी जानकारी से उन्हें अवगत भी कराएं.

Intro:रांची।

रांची में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार पकड़े जाने पर भी लाइसेंस को तीन माह के लिए निलंबित किया जाएगा। गुरुवार को ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने इस संबंध में रांची के डीटोओ को पत्र भी लिखा है। पत्र भेजकर बताया गया है कि नए मोटरयान अधिनियम - 2019 के तहत चालान काटने के बाद साथ साथ नियम का उल्लंघन करने वाले शख्स के लाइसेंस को डिस्क्वालिफाई करने का भी प्रावधान है। ऐसे में नए नियम के लागू होने के बाद जिन जिन लोगों का चालान कटा है, उनका लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित किया जाए।

तीन माह के दौरान गाड़ी चलाते पकड़ाए तो लगेगा दस हजार का फाइन

ट्रैफिक एसपी ने डीटोओ को भेजे पत्र में लिखा है कि यातायात नियम तोड़ने पर चालान कटने की तीथि से ही नियम तोड़ने वाले शख्स का लाइसेंस निलंबित माना जाए, साथ ही इसकी ऑनलाइन इंट्री भी की जाए। ऑनलाइन इंट्री के बाद शहर के सभी ट्रैफिक पोस्ट पर उपलब्ध फिल्ड ट्रैफिक वायलेंस रिकार्डर(एफटीवीआर) में भी लाइसेंस निलंबन की जानकारी हिस्ट्री पेज पर दिखेगी। ऐसे में निलंबित लाइसेंस धारी वाहन चालक दुबारा वाहन चलाते मिला तो मोटरयान अधिनियम की धारा 182 के तहत उससे अतिरिक्त जुर्माना 10 हजार वसूला जाएगा।

391 लोगों का लाइसेंस निलंबन के लिए भेजा गया

तीन व चार सितंबर को ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 391 लोगों के लाइसेंस को निलंबित करने की अनुसंशा ट्रैफिक एसपी ने डीटीओ को भेजी है। ट्रैफिक एसपी ने डीटीओ को लाइसेंस निलंबन संबंधी अनुसंशा वाले पत्र में लिखा है कि लाइसेंस निलंबन होने पर इसकी जानकारी से उन्हें अवगत भी कराएं।Body:1Conclusion:2
Last Updated : Sep 6, 2019, 7:27 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.