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झारखंडः एक दिन में 6 घंटे से अधिक वाहन नहीं चलाएंगे चालक, अधिसूचना जारी

रांची में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए झारखंड सरकार ने वाहन चालकों के लिए राहत की खबर जारी की है. परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी की है कि अब कोई भी वाहन चालक एक दिन में लगातार 6 घंटे से ज्यादा गाड़ी नहीं चला सकते हैं. अगर दूरी 6 घंटे से ज्यादा की हो तो ऐसी स्थिति में वाहन में 2 चालकों को रहना होगा.

transport department issued notification
परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी की
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Published : Jun 27, 2020, 1:41 AM IST

रांची: सूबे में बढ़ती सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए झारखंड सरकार ने वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर जारी की है. परिवहन विभाग अधिसूचना जारी करते हुए दिशा निर्देश दिया है कि अब कोई भी वाहन चालक एक दिन में लगातार 6 घंटे से ज्यादा गाड़ी नहीं चला सकते अगर दूरी 6 घंटे से अधिक है, तो वैसी परिस्थिति में वाहन में 2 चालकों का रहना अनिवार्य होगा.

  • वाहन चालकों से प्रतिदिन 8 घंटे और प्रति सप्ताह 48 घंटे तक कार्य लिया जाएगा.
  • 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा में प्रतिदिन 10 घंटे और प्रति सप्ताह 54 घंटे तक उसे अधिकतम बढ़ाया जा सकता है.

इसे भी पढे़ं:- शहीदों की याद में कांग्रेस ने मनाया सलाम दिवस, एक घंटे का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि

वाहन चालकों से प्रतिदिन 8 घंटे और प्रति सप्ताह 48 घंटे ही कार्य लिया जाएगा, वहीं परिवहन विभाग ने निर्देश देते हुए बताया है कि अगर दूरी लंबी हो या 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा हो, तो प्रतिदिन 10 घंटे और प्रति सप्ताह 54 घंटे तक चालकों की अवधि को बढ़ाया जा सकता है और वाहन चालक को अपनी ड्यूटी समाप्त करने के बाद पुनः अपनी दूसरी ड्यूटी प्रारंभ करने के बीच लगातार 9 घंटे का आराम अनिवार्य होगा.

रांची: सूबे में बढ़ती सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए झारखंड सरकार ने वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर जारी की है. परिवहन विभाग अधिसूचना जारी करते हुए दिशा निर्देश दिया है कि अब कोई भी वाहन चालक एक दिन में लगातार 6 घंटे से ज्यादा गाड़ी नहीं चला सकते अगर दूरी 6 घंटे से अधिक है, तो वैसी परिस्थिति में वाहन में 2 चालकों का रहना अनिवार्य होगा.

  • वाहन चालकों से प्रतिदिन 8 घंटे और प्रति सप्ताह 48 घंटे तक कार्य लिया जाएगा.
  • 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा में प्रतिदिन 10 घंटे और प्रति सप्ताह 54 घंटे तक उसे अधिकतम बढ़ाया जा सकता है.

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वाहन चालकों से प्रतिदिन 8 घंटे और प्रति सप्ताह 48 घंटे ही कार्य लिया जाएगा, वहीं परिवहन विभाग ने निर्देश देते हुए बताया है कि अगर दूरी लंबी हो या 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा हो, तो प्रतिदिन 10 घंटे और प्रति सप्ताह 54 घंटे तक चालकों की अवधि को बढ़ाया जा सकता है और वाहन चालक को अपनी ड्यूटी समाप्त करने के बाद पुनः अपनी दूसरी ड्यूटी प्रारंभ करने के बीच लगातार 9 घंटे का आराम अनिवार्य होगा.

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