रांची: न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में गांजा तस्करी के आरोपी चंद्र किशोर सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से मामले में सुनवाई हुई. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के लोक अभियोजक ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत और आरोपी के 2 वर्ष की जेल काटने की सजा को देखते हुए जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. अदालत ने 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और अन्य शर्तों को पूरा करने के उपरांत बेल देने का आदेश दिया है.
बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 24 फरवरी 2018 को चंद्र किशोर सिंह को 218 किलो गांजा के साथ नामकुम थाना के अंतर्गत गिरफ्तार किया था. आरोपी तब से जेल में था. पूर्व में निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन निचली अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. उसके बाद चंद्र किशोर ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.