रांचीः ध्वनि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन ने रात रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजाने का आदेश जारी किया है. इस दौरान होटल और सार्वजनिक स्थानों पर भी लाउडस्पीकर बजाने पर रोक रहेगी. वहीं, लोगों को विशेष आयोजनों में लाउडस्पीकर बजाने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.
वहीं धार्मिक स्थलों पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55-65 डेसीबल से अधिक ध्वनि में लाउडस्पीकर नहीं बजाने के आदेश दिए गए हैं. इसका सख्ती से पालन करने के लिए सभी थानों को निर्देश दिया गया है. इसकी मॉनिटरिंग एसडीओ, एसएसपी और ट्रैफिक एसपी करेंगे.
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साथ ही सप्ताह में एक बार झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ध्वनि प्रदूषण की जांच करेगी. वहीं प्रेशर होर्न और साइलेंसर फ्री बाइक के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं. अगर इन निर्देशों का उल्लंघन होता पाया जाएगा, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.