रांची: झारखंड के किसी भी जिले से केस दायर करने के फैसले से हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अधिवक्ता नाखुश दिखे. वो हाई कोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अदालत को खोलने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि जिस तरह से कार्यालय चलाया जा रहा है. उसी तरह से कोर्ट रूम में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोर्ट चलाया जाए.
एडवोकेट एसोसिएशन ने की मांग, कार्यालय की तर्ज पर खुले झारखंड हाई कोर्ट - झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन
कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए हाई कोर्ट ने राज्य के सभी जिले के सिविल कोर्ट से ही सीधे हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की छूट दी है. कोर्ट ने 3 महीने तक के लिए यह छूट दी है, इधर इस आदेश से हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अधिवक्ता नाखुश हैं. इस आदेश से हाई कोर्ट के अधिवक्ता के समक्ष संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी. इसको लेकर अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्रार जनरल से मुलाकात की है.
झारखंड हाई कोर्ट
रांची: झारखंड के किसी भी जिले से केस दायर करने के फैसले से हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अधिवक्ता नाखुश दिखे. वो हाई कोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अदालत को खोलने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि जिस तरह से कार्यालय चलाया जा रहा है. उसी तरह से कोर्ट रूम में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोर्ट चलाया जाए.