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रांची में पारा लीगल वालंटियर ने क्वॉरेंटाइन सेंटर का किया निरीक्षण, डालसा की योजनाओं के बारे में दी जानकारी - रज्यकृत मध्य विद्यालय उचरी के क्वॉरेंटाइन सेंटर का निरिक्षण

मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन के द्वारा कुछ दिनों पहले डालसा की तीन योजना मानवता, कर्तव्य और श्रमेव वदंते की ऑनलाइन लॉन्चिंग की गई थी. इसी को लेकर आज मंडार प्रखंड नगरा पंचायत के रज्यकृत मध्य विद्यालय उचरी के क्वॉरेंटाइन सेंटर में पारा लीगल वालंटियर रीना लिंडा ने पहुंचकर विस्तारपूर्वक निरीक्षण किया.

Dalsa para legal volunteer inspected Quarantine Center in ranchi
डालसा के पारा लीगल वालंटियर ने क्वॉरेंटाइन सेंटर का किया निरीक्षण
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Published : Jun 3, 2020, 9:12 PM IST

रांची: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के मुख्य संरक्षक और झारखंड उच्च न्यायालय रांची के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन के द्वारा कुछ दिनों पहले झालसा की तीन योजना मानवता, कर्तव्य और श्रमेव वदंते की ऑनलाइन लॉन्चिंग की गई थी. तीनों योजनाओं के माध्यम से करोना संकट से जूझ रहे झारखंड के लोग और प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जागरूकता लाने और सहायता करने का निर्देश दिया था.

इन्हीं योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय हरीश चंद्र मिश्रा के निर्देशानुसार इन तीनों योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष और व्यवहार न्यायालय के प्रधान न्यायायुक्त, नवनीत कुमार के निर्देशानुसार डालसा सचिव अभिषेक कुमार ने सभी पीएलबी को क्वॉरेंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें: पलामूः गैंगस्टर कुणाल सिंह की गोली मार कर हत्या, हिरासत में लिए गए तीन संदिग्ध

इसी को लेकर आज मंडार प्रखंड नगरा पंचायत के रज्यकृत मध्य विद्यालय उचरी के क्वॉरेंटाइन सेंटर में पारा लीगल वालंटियर रीना लिंडा ने पहुंचकर विस्तारपूर्वक निरीक्षण किया. इस दौरान पाया गया कि सभी प्रवासी श्रमिकों को सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा खास निगरानी में रखा जा रहा है. सभी को पौष्टिक आहार, माक्स, सेनेटाइजर, साबुन, इत्यादि दिया जा रहा है. क्वॉरेंटाइन सेंटर में साफ-सफाई स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है. समय-समय पर चिकित्सा जांच भी की जाती है.

पारा लीगल वॉलंटियर रीना लिंडा ने वहां मौजूद प्रवासी श्रमिकों के लिए झालसा के द्वारा चलाई जा रही तीन योजना, मानवता, कर्तव्य, श्रमेव वदंते के बारे में विस्तार से जानकारी दी. लेबर कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बनवाने का तरीका बताया और इन्हें बनवाने की अपील की. साथ ही आरोग्य सेतु एप आवश्यक रूप से अपने मोबाइल में रखने एवं साफ सफाई का ध्यान रखने, माक्स, सेनेटाइजर का उपयोग प्रतिदिन करने की अपील की गई. साथ ही आपसी दूरी बनाए रखने श्रमिकों को निशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गई.

रांची: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के मुख्य संरक्षक और झारखंड उच्च न्यायालय रांची के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन के द्वारा कुछ दिनों पहले झालसा की तीन योजना मानवता, कर्तव्य और श्रमेव वदंते की ऑनलाइन लॉन्चिंग की गई थी. तीनों योजनाओं के माध्यम से करोना संकट से जूझ रहे झारखंड के लोग और प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जागरूकता लाने और सहायता करने का निर्देश दिया था.

इन्हीं योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय हरीश चंद्र मिश्रा के निर्देशानुसार इन तीनों योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष और व्यवहार न्यायालय के प्रधान न्यायायुक्त, नवनीत कुमार के निर्देशानुसार डालसा सचिव अभिषेक कुमार ने सभी पीएलबी को क्वॉरेंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने का आदेश दिया है.

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इसी को लेकर आज मंडार प्रखंड नगरा पंचायत के रज्यकृत मध्य विद्यालय उचरी के क्वॉरेंटाइन सेंटर में पारा लीगल वालंटियर रीना लिंडा ने पहुंचकर विस्तारपूर्वक निरीक्षण किया. इस दौरान पाया गया कि सभी प्रवासी श्रमिकों को सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा खास निगरानी में रखा जा रहा है. सभी को पौष्टिक आहार, माक्स, सेनेटाइजर, साबुन, इत्यादि दिया जा रहा है. क्वॉरेंटाइन सेंटर में साफ-सफाई स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है. समय-समय पर चिकित्सा जांच भी की जाती है.

पारा लीगल वॉलंटियर रीना लिंडा ने वहां मौजूद प्रवासी श्रमिकों के लिए झालसा के द्वारा चलाई जा रही तीन योजना, मानवता, कर्तव्य, श्रमेव वदंते के बारे में विस्तार से जानकारी दी. लेबर कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बनवाने का तरीका बताया और इन्हें बनवाने की अपील की. साथ ही आरोग्य सेतु एप आवश्यक रूप से अपने मोबाइल में रखने एवं साफ सफाई का ध्यान रखने, माक्स, सेनेटाइजर का उपयोग प्रतिदिन करने की अपील की गई. साथ ही आपसी दूरी बनाए रखने श्रमिकों को निशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गई.

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