रांची: देवघर और जामताड़ा के साइबर अपराधी जुनेद अंसारी, पंकज कुमार दास, किशोर मंडल और अन्य कई आरोपियों को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. साइबर अपराधियों के ओर से दायर जमानत याचिका पर न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद आरोपियों को जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.
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झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर और जामताड़ा के साइबर क्राइम के कई आरोपियों को राहत देते हुए उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. साइबर अपराधी जुनेद अंसारी, पंकज कुमार दास, किशोर मंडल और अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई पूरी की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ताओं ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी आरोपियों को जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.
आरोपियों ने हाई कोर्ट में दायर की थी जमानत याचिका
जुनेद अंसारी, पंकज कुमार दास, किशोर मंडल और अन्य को साइबर क्राइम के मामले में आरोपी बनाया गया है. उसी मामले में देवघर और जामताड़ा के निचली अदालत में उनके खिलाफ याचिका चल रही है. पूर्व में देवघर और जामताड़ा की निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद सभी आरोपियों ने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें बेल की सुविधा उपलब्ध कराई है.