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रांची: लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामला, 26 फरवरी को आएगा फैसला - 26 फरवरी को आएगा फैसला

रांची के संग्रामपुर में लॉ छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने 26 फरवरी को फैसला सुनाने की बात कही है. इस केस के 12 में से एक आरोपी को अदालत ने नाबालिग घोषित कर दिया गया. बांकी 11 आरोपियों पर फैसला आयेगा.

gangrape case, गैंगरेप केस
सिविल कोर्ट, रांची
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Published : Feb 24, 2020, 10:25 PM IST

रांची: कांके के संग्रामपुर में लॉ छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोनों पक्षों की बहस सोमवार को पूरी हो गई. न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने फैसले के लिए 26 फरवरी की तारीख निर्धारित की है. 12 में से एक आरोपी को अदालत ने नाबालिग घोषित कर दिया गया. बांकी 11 आरोपियों पर फैसला आयेगा. नाबालिग का मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है. सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी की तरफ से चार्जशीट के साथ जमा किये गए सीसीटीवी फुटेज को भी अदालत में चलाया गया.

देखें पूरी खबर

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए आरोपी

इस दौरान जेल में बंद सभी 11 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाह पेश किए गए. जबकि आरोपियों की ओर से एक भी गवाह गवाही देने अदालत नहीं पहुंचा. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह और ईश्वर दयाल केस की पैरवी कर रहे हैं. 26 नवंबर 2019 को कांके के संग्रामपुर में लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. दूसरे दिन छात्रा की शिकायत पर कांके थाना में 12 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गई. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर 29 फरवरी को जेल भेज दिया गया.

ये भी पढ़ें- जो झाररखंड का स्थानीय निवासी नहीं, उसे नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ: हाई कोर्ट

92 दिन बाद आएगा फैसला

हाई कोर्ट के निर्देश पर केस की डे-टू-डे सुनवाई हुई. 24 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी गई. यही नहीं हाई कोर्ट खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहा था. इसी का परिणाम है कि महज 92 दिन में पीड़िता को न्याय मिलेगा. इस मामले में कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा, ऋषि उरांव और एक नाबालिग आरोपी है.

रांची: कांके के संग्रामपुर में लॉ छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोनों पक्षों की बहस सोमवार को पूरी हो गई. न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने फैसले के लिए 26 फरवरी की तारीख निर्धारित की है. 12 में से एक आरोपी को अदालत ने नाबालिग घोषित कर दिया गया. बांकी 11 आरोपियों पर फैसला आयेगा. नाबालिग का मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है. सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी की तरफ से चार्जशीट के साथ जमा किये गए सीसीटीवी फुटेज को भी अदालत में चलाया गया.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए आरोपी

इस दौरान जेल में बंद सभी 11 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाह पेश किए गए. जबकि आरोपियों की ओर से एक भी गवाह गवाही देने अदालत नहीं पहुंचा. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह और ईश्वर दयाल केस की पैरवी कर रहे हैं. 26 नवंबर 2019 को कांके के संग्रामपुर में लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. दूसरे दिन छात्रा की शिकायत पर कांके थाना में 12 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गई. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर 29 फरवरी को जेल भेज दिया गया.

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92 दिन बाद आएगा फैसला

हाई कोर्ट के निर्देश पर केस की डे-टू-डे सुनवाई हुई. 24 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी गई. यही नहीं हाई कोर्ट खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहा था. इसी का परिणाम है कि महज 92 दिन में पीड़िता को न्याय मिलेगा. इस मामले में कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा, ऋषि उरांव और एक नाबालिग आरोपी है.

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