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Office Of Profit Case: चुनाव आयोग में सुनवाई आज, सीएम हेमंत सोरेन रखेंगे अपना पक्ष

CM Hemant Soren Office Of Profit Case में भारत निर्वाचन आयोग में शुक्रवार को सुनवाई होगी. जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से निर्वाचन आयोग के सामने पक्ष रखा जाएगा. पिछली सुनवाई में भी उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया था.

Hearing of CM Hemant Soren in Election Commission of India in Office of Profit case
सीएम
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Published : Aug 12, 2022, 8:40 AM IST

Updated : Aug 12, 2022, 9:10 AM IST

रांची: सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट (Office Of Profit Case) मामले में भारत निर्वाचन आयोग (Election commission of India) में सुनवाई शुक्रवार को होनी है. इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से आयोग के सामने उनका पक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. इससे पहले हुई सुनवाई में सीएम की ओर से वरीय अधिवक्ता मेद्रीदत्ता ने चुनाव आयोग के समक्ष पक्ष रखा था. जिसके बाद मुख्यमंत्री को 12 अगस्त को दोबारा अपना पक्ष रखने के लिए (Hearing of CM) समय दिया गया था.

इसे भी पढ़ें- हेमंत सोरेन खनन पट्टा मामला: Petition रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका

12 अगस्त को सुनवाईः सीएम हेमंत सोरेन (cm hemant soren) से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग में सोमवार 8 अगस्त को सुनवाई हुई. इस दौरान चुनाव आयोग के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता मेद्रीदत्ता ने पक्ष रखा. करीब दो घंटे तक भारत निर्वाचन आयोग में चली सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे आरोप को निराधार बताया.

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मेद्रीदत्ता ने आयोग से कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे पीपुल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 9A का आरोप निराधार है. मुख्यमंत्री की ओर से जवाब आज पूरा नहीं हो सका. उन्होंने सुनवाई की तारीख अगस्त के अंतिम सप्ताह में रखने का आग्रह किया. जिसे ठुकराते हुए चुनाव आयोग ने शुक्रवार यानी 12 अगस्त की तारीख निर्धारित की. 12 अगस्त को मुख्यमंत्री की ओर से जवाब पूरा किया जाएगा.

लगातार चल रही है चुनाव आयोग में सुनवाईः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े इस मामले में चुनाव आयोग में लगातार सुनवाई चल रही है. इससे पहले आयोग में 14 जुलाई को सुनवाई हुई थी. गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर रांची के अनगड़ा में पत्थर खदान लीज अपने नाम पर लेने का आरोप लगाते हुए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से लिखित शिकायत की थी. जिसके बाद राज्यपाल ने भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत पत्र भेजा था. निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब करने के बाद इसकी सुनवाई शुरू की है.

पूर्व सीएम रघुवर दास ने लगाया था आरोपः पूर्व सीएम रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा नेताओं के शिष्टमंडल ने 12 फरवरी को राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन पर पत्थर के कारोबार (illegal mining lease) में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उन्हें बर्खास्त कर आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी. राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा शिष्टमंडल ने हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अपने नाम से रांची के अनगड़ा मौजा थाना नंबर 26, खाता नंबर 187 प्लॉट नंबर 482 में पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति देने का आरोप लगाया था.

रांची: सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट (Office Of Profit Case) मामले में भारत निर्वाचन आयोग (Election commission of India) में सुनवाई शुक्रवार को होनी है. इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से आयोग के सामने उनका पक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. इससे पहले हुई सुनवाई में सीएम की ओर से वरीय अधिवक्ता मेद्रीदत्ता ने चुनाव आयोग के समक्ष पक्ष रखा था. जिसके बाद मुख्यमंत्री को 12 अगस्त को दोबारा अपना पक्ष रखने के लिए (Hearing of CM) समय दिया गया था.

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12 अगस्त को सुनवाईः सीएम हेमंत सोरेन (cm hemant soren) से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग में सोमवार 8 अगस्त को सुनवाई हुई. इस दौरान चुनाव आयोग के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता मेद्रीदत्ता ने पक्ष रखा. करीब दो घंटे तक भारत निर्वाचन आयोग में चली सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे आरोप को निराधार बताया.

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मेद्रीदत्ता ने आयोग से कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे पीपुल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 9A का आरोप निराधार है. मुख्यमंत्री की ओर से जवाब आज पूरा नहीं हो सका. उन्होंने सुनवाई की तारीख अगस्त के अंतिम सप्ताह में रखने का आग्रह किया. जिसे ठुकराते हुए चुनाव आयोग ने शुक्रवार यानी 12 अगस्त की तारीख निर्धारित की. 12 अगस्त को मुख्यमंत्री की ओर से जवाब पूरा किया जाएगा.

लगातार चल रही है चुनाव आयोग में सुनवाईः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े इस मामले में चुनाव आयोग में लगातार सुनवाई चल रही है. इससे पहले आयोग में 14 जुलाई को सुनवाई हुई थी. गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर रांची के अनगड़ा में पत्थर खदान लीज अपने नाम पर लेने का आरोप लगाते हुए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से लिखित शिकायत की थी. जिसके बाद राज्यपाल ने भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत पत्र भेजा था. निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब करने के बाद इसकी सुनवाई शुरू की है.

पूर्व सीएम रघुवर दास ने लगाया था आरोपः पूर्व सीएम रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा नेताओं के शिष्टमंडल ने 12 फरवरी को राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन पर पत्थर के कारोबार (illegal mining lease) में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उन्हें बर्खास्त कर आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी. राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा शिष्टमंडल ने हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अपने नाम से रांची के अनगड़ा मौजा थाना नंबर 26, खाता नंबर 187 प्लॉट नंबर 482 में पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति देने का आरोप लगाया था.

Last Updated : Aug 12, 2022, 9:10 AM IST
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