रांची: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर पीएमएलए कोर्ट ने सोमवार को आरोप तय कर दिया है. प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत ने पूजा सिंघल को आरोपी मानते हुए उन पर आरोप तय कर दिया है. बताते चलें कि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन फाइल किया था. जिसके के खिलाफ ईडी ने साक्ष्य पेश करते हुए यह साबित कर दिया कि पूजा सिंघल पर जो आरोप लगाए गए हैं वह सभी सत्य हैं.
पीएमएलए कोर्ट ने पूजा सिंघल का डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दियाः सारे सबूतों को देखने के बाद ईडी की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने पूजा सिंघल का डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दिया है. ईडी की विशेष पीएमएलए कोर्ट के द्वारा आरोपों पर मुहर लगा देने के बाद अब आरोपी के तौर पर पूजा सिंघल के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चलेगा. वहीं मामले में सोमवार को पूजा सिंंघल के साथ उनके सीए सुमन कुमार सिंह और तत्कालीन अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ भी आरोप तय किया गया है.
पूजा सिंघल पर आय से अधिक संपत्ति और मनरेगा योजना में घोटाला करने का है आरोपः बता दें कि पूजा सिंघल पर आय से अधिक संपत्ति और मनरेगा योजना में घोटाला करने का आरोप है. वर्ष 2022 के मई महीने में पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार किया था. जिसके बाद पूजा सिंघल उनके सीए सुमन सिंह सहित कई और लोगों के नाम सामने आये थे. वहीं पूजा सिंघल फिलहाल अपनी बेटी की तबीयत खराब होने के बेसिस पर बेल पर हैं, लेकिन कोर्ट से आरोप तय होने के बाद जल्द ही ईडी उनपर कार्रवाई कर सकती है. बताते चलें कि पूजा सिंघल को फरवरी माह में सुप्रीम कोर्ट से दो माह के लिए अंतरिम जमानत मिली थी, जो अब जल्द खत्म होने वाली है.