रांची: कोर्ट से निफ्ट के सुप्रीटेंडेंट राजेश्वर प्रसाद सिन्हा, रजिस्ट्रार विजय बहादुर सिंह और लाइंस सिक्योरिटी एजेंसी के संचालक हेमंत कुमार सिन्हा को सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके मिश्रा की अदालत ने रजिस्ट्रार और सिक्योरिटी एजेंसी के संचालक को 4-4 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 2 साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी. वहीं सुप्रीटेंडेंट को 3 साल की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगा है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
साल 2005-06 में लाइंस सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा 11.35 लाख रुपए के घोटाले का मामला निफ्ट के दोनों अधिकारियों की मिलीभगत से उजागर हुई थी. निफ्ट के निदेशक ने सिक्योरिटी गार्ड के लिए निविदा निकाली थी. 90 प्रतिशत सिक्योरिटी गार्ड भूतपूर्व सैनिक होंगे लेकिन एजेंसी ने उस शर्त का पालन नहीं किया और नियुक्ति पर घोटाला किया. इसमें सुप्रीटेंडेंट और रजिस्ट्रार की मिलीभगत की बात सामने आई थी. मामले में सीबीआई ने जांच कर रिपोर्ट अदालत में सौंपी. सीबीआई की अदालत ने 28 अगस्त को तीनों को दोषी करार दिया था.