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कोरोना से सावधान! सभी ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क लगाना अनिवार्य, आपदा प्रबंधन ने जारी किया SOP - झारखंड न्यूज

पूरे देश समेत झारखंड में भी कोरोना के मामले (Corona cases in Jharkhand) बढ़ने लगे हैं. इसे लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने एसओपी जारी कर दिया है, जो सोमवार से ही लागू कर दिया गया है.

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Published : Jun 20, 2022, 5:23 PM IST

रांची: कोरोना फिर से रंग दिखाने लगा है. झारखंड में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा (Corona cases in Jharkhand) हुआ है. लिहाजा, आपदा प्रबंधन विभाग ने तत्काल प्रभाव से एसओपी जारी कर दिया है. सोमवार से झारखंड के सभी दफ्तर और क्लोज एरिया में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के वक्त भी मास्क लगाना होगा. इसके अलावा कई और निर्देश जारी किए गये हैं.

आपदा प्रबंधन विभाग की गाइडलाइन

  1. सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
  2. कार्य स्थलों पर सेनिटाइजर और हैंड वॉश की व्यवस्था करनी होगी
  3. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना मना
  4. बंद जगहों पर वेंटिलेशन की व्यवस्था
  5. सभी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर पूर्व में जारी एसओपी का पालन करना होगा
  6. सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में यूजीसी की ओर जारी एसओपी का पालन
  7. आईटीआई और स्कील डेवलपमेंट सेंटर में पूर्व में घोषित एसओपी का पालन
  8. होटल, रेस्टूरेंट और धर्मशाला जैसी जगहों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ जारी एसओपी लागू होगा
  9. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और जिम में 31 जनवरी 2021 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी का पालन करना होगा.
  10. सभी धार्मिक स्थलों में 1 मार्च 2021 को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी का पालन करना होगा

इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. आपको बता दें कि 19 जून को झारखंड में सक्रिय मामलों की संख्या 108 हो गई है. 24 घंटे में 24 मामले आए हैं. सबसे ज्यादा सक्रिय मामले राजधानी रांची में हैं. रांची में फिलहाल 63 मामले हैं.

रांची: कोरोना फिर से रंग दिखाने लगा है. झारखंड में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा (Corona cases in Jharkhand) हुआ है. लिहाजा, आपदा प्रबंधन विभाग ने तत्काल प्रभाव से एसओपी जारी कर दिया है. सोमवार से झारखंड के सभी दफ्तर और क्लोज एरिया में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के वक्त भी मास्क लगाना होगा. इसके अलावा कई और निर्देश जारी किए गये हैं.

आपदा प्रबंधन विभाग की गाइडलाइन

  1. सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
  2. कार्य स्थलों पर सेनिटाइजर और हैंड वॉश की व्यवस्था करनी होगी
  3. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना मना
  4. बंद जगहों पर वेंटिलेशन की व्यवस्था
  5. सभी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर पूर्व में जारी एसओपी का पालन करना होगा
  6. सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में यूजीसी की ओर जारी एसओपी का पालन
  7. आईटीआई और स्कील डेवलपमेंट सेंटर में पूर्व में घोषित एसओपी का पालन
  8. होटल, रेस्टूरेंट और धर्मशाला जैसी जगहों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ जारी एसओपी लागू होगा
  9. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और जिम में 31 जनवरी 2021 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी का पालन करना होगा.
  10. सभी धार्मिक स्थलों में 1 मार्च 2021 को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी का पालन करना होगा

इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. आपको बता दें कि 19 जून को झारखंड में सक्रिय मामलों की संख्या 108 हो गई है. 24 घंटे में 24 मामले आए हैं. सबसे ज्यादा सक्रिय मामले राजधानी रांची में हैं. रांची में फिलहाल 63 मामले हैं.

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