रांची: भाजपा विधायक समरी लाल ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष के ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की है. याचिका में उन्होंने विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के खिलाफ दलबदल कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए सदस्यता समाप्त करने की अपील की है. उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने 10वीं अनुसूची का उल्लंघन किया है जो कि दलबदल का मामला है. इसी वजह से उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाए.
समरी लाल ने अपनी याचिका में कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में प्रदीप यादव पोरैयाहट विधानसभा और बंधु तिर्की मांडर विधानसभा से जेवीएम की टिकट पर विधायक चुने गए थे. विधायक बनने के बाद से ही दोनों पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहे. इसको लेकर जेवीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी किया. समय सीमा समाप्त होने के बाद झारखंड विकास मोर्चा ने केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक में विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया. दोनों की बर्खास्तगी की सूचना विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को दी गई.
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भाजपा विधायक ने कहा कि 11 फरवरी 2020 को झारखंड विकास मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई. इसमें दोनों विधायकों की बर्खास्तगी की पुष्टि की गई. साथ ही झारखंड विकास मोर्चा का भाजपा में विलय करने का फैसला लिया गया. विलय की सूचना भी भारत निर्वाचन आयोग को दी गई. इसके आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने इस विलय को स्वीकार किया.