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बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले पर सुनवाई पूरी, 1 सितंबर को आएगा निर्णय

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Published : Aug 30, 2022, 2:22 PM IST

Updated : Aug 30, 2022, 2:32 PM IST

बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले पर सुनवाई पूरी कर ली गयी है. स्पीकर के न्यायाधिकरण में सुनवाई होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. दलबदल मामले पर फैसला 1 सितंबर को सुनाया जाएगा.

BJP leader Babulal Marandi Defection case decision on September 1
हाई कोर्ट

रांचीः झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर जीत कर भारतीय जनता पार्टी में पार्टी का विलय होने पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले (Babulal Marandi Defection case) पर स्पीकर के न्यायाधिकरण में सुनवाई पूरी हो गई है. न्यायाधिकरण ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, 1 सितंबर को इस पर फैसला (Defection case decision on September 1) सुनाया जाएगा.

इसे भी पढ़ें- बाबूलाल मरांडी दलबदल मामला, विधानसभाध्यक्ष के न्यायाधिकरण में सुनवाई

बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी (BJP leader Babulal Marandi) के खिलाफ स्पीकर को विधायकों की ओर से दलबदल की शिकायत मिली थी. जेएमएम विधायक भूषण तिर्की, कांग्रेस की दीपिका पांडेय, पूर्व विधायक राजकुमार यादव और विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने संयुक्त रूप से शिकायत की है. इस मामले में वादी-प्रतिवादी की ओर से दलील पेश की गई. इस मामले में बाबूलाल मरांडी की ओर से प्रारंभिक आपत्ति दर्ज की गयी. झारखंड में सियासी हलचल के बीच विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो द्वारा जेवीएम से बीजेपी में शामिल होने वाले बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले पर ऑनलाइन सुनवाई (hearing on Defection case) की. तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच स्पीकर की ओर से इस मामले में अब 1 सितंबर को फैसला सुनाने का निर्णय लिया गया है.

आरएन सहाय, बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता
पूर्व में बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण (Hearing in Speaker Tribunal) में चार्ज फ्रेम किया जा चुका है. इस मामले में वादी-प्रतिवादी की ओर से दलील पेश की गयी. मामले में बाबूलाल मरांडी की ओर से प्रारंभिक आपत्ति दर्ज की गयी. साल 2019 में झारखंड विकास मोर्चा (जेवीएम) के टिकट पर बाबूलाल मरांडी के अलावा प्रदीप यादव और बंधु तिर्की चुनाव जीत कर आये थे. लेकिन कुछ ही दिनों बाद बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय की घोषणा कर दी. जिसके बाद उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता भी बना दिया गया. परंतु अब तक उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाया है जबकि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में शामिल हो गये.

रांचीः झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर जीत कर भारतीय जनता पार्टी में पार्टी का विलय होने पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले (Babulal Marandi Defection case) पर स्पीकर के न्यायाधिकरण में सुनवाई पूरी हो गई है. न्यायाधिकरण ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, 1 सितंबर को इस पर फैसला (Defection case decision on September 1) सुनाया जाएगा.

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बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी (BJP leader Babulal Marandi) के खिलाफ स्पीकर को विधायकों की ओर से दलबदल की शिकायत मिली थी. जेएमएम विधायक भूषण तिर्की, कांग्रेस की दीपिका पांडेय, पूर्व विधायक राजकुमार यादव और विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने संयुक्त रूप से शिकायत की है. इस मामले में वादी-प्रतिवादी की ओर से दलील पेश की गई. इस मामले में बाबूलाल मरांडी की ओर से प्रारंभिक आपत्ति दर्ज की गयी. झारखंड में सियासी हलचल के बीच विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो द्वारा जेवीएम से बीजेपी में शामिल होने वाले बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले पर ऑनलाइन सुनवाई (hearing on Defection case) की. तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच स्पीकर की ओर से इस मामले में अब 1 सितंबर को फैसला सुनाने का निर्णय लिया गया है.

आरएन सहाय, बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता
पूर्व में बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण (Hearing in Speaker Tribunal) में चार्ज फ्रेम किया जा चुका है. इस मामले में वादी-प्रतिवादी की ओर से दलील पेश की गयी. मामले में बाबूलाल मरांडी की ओर से प्रारंभिक आपत्ति दर्ज की गयी. साल 2019 में झारखंड विकास मोर्चा (जेवीएम) के टिकट पर बाबूलाल मरांडी के अलावा प्रदीप यादव और बंधु तिर्की चुनाव जीत कर आये थे. लेकिन कुछ ही दिनों बाद बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय की घोषणा कर दी. जिसके बाद उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता भी बना दिया गया. परंतु अब तक उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाया है जबकि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में शामिल हो गये.
Last Updated : Aug 30, 2022, 2:32 PM IST
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