रांचीः झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह जेवीएम नेता बंधु तिर्की को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत दे दी है. 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला और पत्थलगड़ी मामले में उन्हें जमानत की सुविधा मिली है. पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट मामले की सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया था.
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34 वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामला
बंधु तिर्की पर आरोप है कि पत्थलगड़ी समर्थन के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने काली गाय की बलि देने की बात कही थी. उन्होंने सरकार को चुनौती दी थी कि यदि उसे हिम्मत है तो उन्हें काली गाय की बलि देने से रोक कर दिखाएं. इस मामले को लेकर सामाजिक संगठन की ओर से मामला दर्ज कराया गया था. वहीं बहुचर्चित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में भी एसीबी की टीम की ओर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी चल रहा है. हालांकि बंधु तिर्की को विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अनुमति दे दी गई थी. बंधु तिर्की जेवीएम के टिकट से मंडार विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया है. उनके नामांकन दाखिल के समय झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जेबीएम प्रमुख बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे.