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बंधु तिर्की के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ, झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत - बंधु तिर्की को झारखंड हाई कोर्ट की ओर से बड़ी राहत

जेवीएम नेता बंधु तिर्की को झारखंड हाई कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट के न्यायधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने बंधु को जमानत दे दी है. तिर्की पर आरोप है कि पत्थलगड़ी समर्थन के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने काली गाय की बलि देने की बात कही थी. वहीं राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में भी उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.

बंधु तिर्की
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Published : Nov 25, 2019, 4:47 PM IST

रांचीः झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह जेवीएम नेता बंधु तिर्की को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत दे दी है. 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला और पत्थलगड़ी मामले में उन्हें जमानत की सुविधा मिली है. पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट मामले की सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया था.

देखें पूरी खबर

यह भी पढ़ें- विरोधियों के आरोप पर JDU का पलटवार, कहा- झारखंड में भी पार्टी लहराएगी अपना परचम

34 वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामला

बंधु तिर्की पर आरोप है कि पत्थलगड़ी समर्थन के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने काली गाय की बलि देने की बात कही थी. उन्होंने सरकार को चुनौती दी थी कि यदि उसे हिम्मत है तो उन्हें काली गाय की बलि देने से रोक कर दिखाएं. इस मामले को लेकर सामाजिक संगठन की ओर से मामला दर्ज कराया गया था. वहीं बहुचर्चित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में भी एसीबी की टीम की ओर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी चल रहा है. हालांकि बंधु तिर्की को विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अनुमति दे दी गई थी. बंधु तिर्की जेवीएम के टिकट से मंडार विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया है. उनके नामांकन दाखिल के समय झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जेबीएम प्रमुख बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे.

रांचीः झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह जेवीएम नेता बंधु तिर्की को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत दे दी है. 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला और पत्थलगड़ी मामले में उन्हें जमानत की सुविधा मिली है. पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट मामले की सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया था.

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34 वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामला

बंधु तिर्की पर आरोप है कि पत्थलगड़ी समर्थन के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने काली गाय की बलि देने की बात कही थी. उन्होंने सरकार को चुनौती दी थी कि यदि उसे हिम्मत है तो उन्हें काली गाय की बलि देने से रोक कर दिखाएं. इस मामले को लेकर सामाजिक संगठन की ओर से मामला दर्ज कराया गया था. वहीं बहुचर्चित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में भी एसीबी की टीम की ओर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी चल रहा है. हालांकि बंधु तिर्की को विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अनुमति दे दी गई थी. बंधु तिर्की जेवीएम के टिकट से मंडार विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया है. उनके नामांकन दाखिल के समय झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जेबीएम प्रमुख बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे.

Intro:बंधु तिर्की के जेल से बाहर निकलने का रास्ता हुआ साफ, झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत की सुविधा

रांची

बाइट-आकाशदीप // झारखंड हाई कोर्ट अधिवक्ता

झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह जेवीएम नेता बंधु तिर्की को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत दे दी है 34 राष्ट्रीय खेल घोटाला और पत्थलगड़ी मामले में उन्हें जमानत की सुविधा मिली है पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट मामले की सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया था बंधु तिर्की पर पत्थलगड़ी समर्थन में विवादित बयान काली गाय की बलि देने के संबंध में बयान देने का आरोप है। वहीं राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में भी उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को बड़ी राहत देते हुए जमानत की सुविधा प्रदान की है।

Body:आपको बता दें कि बंधु तिर्की पर आरोप है कि पत्थलगड़ी समर्थन के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने काली गाय की बलि देने की बात कही थी उन्होंने सरकार को चुनौती दी थी कि यदि उसे हिम्मत है तो उन्हें काली गाय की बलि देने से रोक कर दिखाएं। इस मामले को लेकर सामाजिक संगठन के द्वारा मामला दर्ज कराया गया था वही बहुचर्चित 34 वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में भी एसीबी की टीम के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी चल रहा है। हालांकि बंधु तिर्की को विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अनुमति दे दी गई थी बंधु तिर्की जेवीएम के टिकट से मंडार विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया है उनके नामांकन दाखिल के समय झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जेबीएम प्रमुख बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थेConclusion:
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