रांची: नौकरी दिलाने के नाम पर 50 हजार रुपए रिश्वत लेने मामले में दोषी सहायक डाक अधीक्षक अवध बिहारी सिंह को कोर्ट ने 5 साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में हुई.
बता दें कि यह मामला साल 2017 का है. चाईबासा के डाक कार्यालय में काम करने वाले कर्मी की मौत हो गई थी और उसकी बेटी को अनुकंपा के तहत नौकरी दिलाने के नाम पर अवध बिहारी ने 50 हजार रिश्वत मांगा था. जिसको लेकर सीबीआई से शिकायत की गई थी.
वहीं, शिकायत को आधार पर सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था. वहीं, इस मामले में शुक्रवार को न्यायालय में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.