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रिश्वतखोर सहायक डाक अधीक्षक को मिली 5 साल की सजा, नौकरी दिलाने के लिए मांगे थे पैसे - झारखंड न्यूज

रिश्वतखोर सहायक डाक अधीक्षक अवध बिहारी सिंह को कोर्ट से मिली सजा. 2017 का है मामला. अनुकंपा पर नौकरी दिलाने के लिए मांगे थे पैसे.

रांची न्यायालय
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Published : Jun 28, 2019, 8:14 PM IST

रांची: नौकरी दिलाने के नाम पर 50 हजार रुपए रिश्वत लेने मामले में दोषी सहायक डाक अधीक्षक अवध बिहारी सिंह को कोर्ट ने 5 साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में हुई.

देखें पूरी खबर

बता दें कि यह मामला साल 2017 का है. चाईबासा के डाक कार्यालय में काम करने वाले कर्मी की मौत हो गई थी और उसकी बेटी को अनुकंपा के तहत नौकरी दिलाने के नाम पर अवध बिहारी ने 50 हजार रिश्वत मांगा था. जिसको लेकर सीबीआई से शिकायत की गई थी.

वहीं, शिकायत को आधार पर सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था. वहीं, इस मामले में शुक्रवार को न्यायालय में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

रांची: नौकरी दिलाने के नाम पर 50 हजार रुपए रिश्वत लेने मामले में दोषी सहायक डाक अधीक्षक अवध बिहारी सिंह को कोर्ट ने 5 साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में हुई.

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बता दें कि यह मामला साल 2017 का है. चाईबासा के डाक कार्यालय में काम करने वाले कर्मी की मौत हो गई थी और उसकी बेटी को अनुकंपा के तहत नौकरी दिलाने के नाम पर अवध बिहारी ने 50 हजार रिश्वत मांगा था. जिसको लेकर सीबीआई से शिकायत की गई थी.

वहीं, शिकायत को आधार पर सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था. वहीं, इस मामले में शुक्रवार को न्यायालय में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

Intro:रांची
ready to air


नौकरी दिलाने के नाम पर 50 हजार रुपैया या रिश्वत लेने के आरोपी चाईबासा के तत्कालीन सहायक डाक अधीक्षक अवध बिहारी सी को रांची व्यवहार न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई है मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में हुई आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगा है।


Body:दरअसल यह मामला साल 2017 का चाईबासा के डाक कार्यालय में काम करने वाला करणी की मौत हो गई थी जिसकी बेटी को अनुकंपा में नौकरी दिलाना था जिन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिलाने के नाम आरोपी अवध बिहारी ने 50 हाजर रिश्वत मांगा था जिसको लेकर शिकायतकर्ता ने सीबीआई से शिकायत की थी सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को रविवार रिश्वत लेते पकड़ा था। आज न्यायालय में मामले पर सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया है


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