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आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी पूर्व मंत्री एनोस एक्का की अपील याचिका हाई कोर्ट में स्वीकृत, अदालत ने मांगा एलसीआर

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Published : Jun 22, 2020, 9:58 PM IST

आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का की अपील याचिका को हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए स्वीकृत कर ली गई है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत सीबीआई के विशेष कोर्ट से एलसीआर पेश करने को कहा है. एलसीआर आने के बाद मामले पर सुनवाई होगी.

jharkhand highcourt
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का की अपील याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सीबीआई के अधिवक्ता ने अपनी-अपनी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत पूर्व मंत्री की अपील याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत कर ली, साथ ही सीबीआई के विशेष कोर्ट से लोअर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

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बता दें कि पूर्व मंत्री करोड़ों की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी है. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का यह मामला वर्ष 2008 में सामने आया, उसके बाद प्रारंभ में निगरानी से जांच प्रारंभ की गई, बाद में हाई कोर्ट के आदेश से मामले की सीबीआई जांच की गई, सीबीआई जांच के दौरान इन्हें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी मानते हुए सजा दी है. उसी मामले में वे अपील याचिका दायर किए हैं.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का की अपील याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सीबीआई के अधिवक्ता ने अपनी-अपनी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत पूर्व मंत्री की अपील याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत कर ली, साथ ही सीबीआई के विशेष कोर्ट से लोअर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

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बता दें कि पूर्व मंत्री करोड़ों की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी है. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का यह मामला वर्ष 2008 में सामने आया, उसके बाद प्रारंभ में निगरानी से जांच प्रारंभ की गई, बाद में हाई कोर्ट के आदेश से मामले की सीबीआई जांच की गई, सीबीआई जांच के दौरान इन्हें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी मानते हुए सजा दी है. उसी मामले में वे अपील याचिका दायर किए हैं.

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