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शादी का झांसा देकर एक साल तक किया यौन शोषण, अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा

अपर न्यायाधिश एस के पांडेय की अदालत ने शनिवार को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के जुर्म में दोषी करार अभियुक्त ललित एक्का को 10 साल के कैद की सजा सुनाई है. इसके पहले अदालत ने 16 दिसंबर को उसे दोषी करार किया था.

Additional judge SK Pandey's court sentenced 10 years imprisonment in the crime of sexually abusing
सिविल कोर्ट, रांची
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Published : Dec 22, 2019, 2:42 AM IST

रांची: अपर न्यायाधिश एस के पांडेय की अदालत ने शनिवार को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के जुर्म में दोषी करार अभियुक्त ललित एक्का को 10 साल के कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अबियुक्त पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 6 महीने जेल में काटने पड़ेंगे. इसके पहले अदालत ने 16 दिसंबर को उसे दोषी करार किया था.

देखें पूरी खबर

ये भी पढ़ें: भारत बचाओ संविधान बचाओ के नारे के साथ, 134वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस निकालेगी पदयात्रा


2016 में दर्ज कराया गया था मामला
बता दें कि अभियुक्त बोडिया अरसंडे का रहने वाला है, उसके खिलाफ इंद्रपुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था. युवती का कहना था कि पहले उसने 6 मार्च 2015 को जबरदस्ती किया. इसके बाद शादी का प्रलोभन देकर 1 साल तक यौन शोषण करता रहा. लेकिन शादी से अभियुक्त लगातार इंकार करता रहा. इसके बाद पीड़िता ने 6 मार्च 2016 को कांके थाना में कांड संख्या 20/16 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

रांची: अपर न्यायाधिश एस के पांडेय की अदालत ने शनिवार को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के जुर्म में दोषी करार अभियुक्त ललित एक्का को 10 साल के कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अबियुक्त पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 6 महीने जेल में काटने पड़ेंगे. इसके पहले अदालत ने 16 दिसंबर को उसे दोषी करार किया था.

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2016 में दर्ज कराया गया था मामला
बता दें कि अभियुक्त बोडिया अरसंडे का रहने वाला है, उसके खिलाफ इंद्रपुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था. युवती का कहना था कि पहले उसने 6 मार्च 2015 को जबरदस्ती किया. इसके बाद शादी का प्रलोभन देकर 1 साल तक यौन शोषण करता रहा. लेकिन शादी से अभियुक्त लगातार इंकार करता रहा. इसके बाद पीड़िता ने 6 मार्च 2016 को कांके थाना में कांड संख्या 20/16 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

Intro:रांची

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अपर न्यायायुक्त एस के पांडेय की अदालत ने शनिवार को शादी प्रलोभन का देकर यौन शोषण करने के जुर्म में दोषी करार अभियुक्त ललित एक्का को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है साथ ही 20 हाजर का जुर्माना लगाया गया है जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 6 महीने जेल में काटनी पड़ेगी अदालत ने 16 दिसंबर को दोषी करार दिया था


Body:अभियुक्त बोडिया अरसंडे का रहने वाला है उस पर इंद्रपुरी की रहने वाली एक युवती के साथ पहले उसने 6 मार्च 2015 को जबरदस्ती किया इसके बाद शादी का प्रलोभन देकर 1 साल तक यौन शोषण करता रहा अभियुक्त के इंकार के बाद पीड़िता ने 6 मार्च 2016 को कांके थाना में कांड संख्या 20/16 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि पीड़िता बीमार नानी की देखभाल आरसंडे में रहकर कर रही थी अभियुक्त पड़ोसी था वह बराबर नानी के यहां आता रहता था एक दिन उसने अपनी मां से मिलने के लिए घर बुलाया और जबरदस्ती किया


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