रांची: अपर न्यायाधिश एस के पांडेय की अदालत ने शनिवार को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के जुर्म में दोषी करार अभियुक्त ललित एक्का को 10 साल के कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अबियुक्त पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 6 महीने जेल में काटने पड़ेंगे. इसके पहले अदालत ने 16 दिसंबर को उसे दोषी करार किया था.
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2016 में दर्ज कराया गया था मामला
बता दें कि अभियुक्त बोडिया अरसंडे का रहने वाला है, उसके खिलाफ इंद्रपुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था. युवती का कहना था कि पहले उसने 6 मार्च 2015 को जबरदस्ती किया. इसके बाद शादी का प्रलोभन देकर 1 साल तक यौन शोषण करता रहा. लेकिन शादी से अभियुक्त लगातार इंकार करता रहा. इसके बाद पीड़िता ने 6 मार्च 2016 को कांके थाना में कांड संख्या 20/16 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी.