रांचीः अगर आप मोबाइल पर बात करते समय ड्राइविंग करते है तो सावधान हो जाए. ऐसा करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित हो सकता है. वहीं, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हैं तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. आए दिन हो रहे सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पर बात करने वालों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है.
सबसे अधिक हादसों का कारण बना मोबाइल
ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर ने बताया कि वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है. ज्यादातर घटनाएं मोबाइल पर बात करते समय ही होती हैं. इस अभियान को कड़ाई से चलाया जाएगा. उन्होंने बताया कि मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर पुलिस वाहन जब्त कर लेगी. जिसे छुड़ाने के लिए वाहन मालिक को कोर्ट जाना पड़ेगा.
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बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर जेल
ट्रैफिक एसपी ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाता है. इसके बावजूद अगर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे छह माह की सजा भी हो सकती है. ट्रैफिक एसपी के अनुसार शहर में लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए उन लोगों को पहचाना जाएगा जिनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं. दरअसल ट्रैफिक पोस्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ऐसी टेक्नोलॉजी फीट है कि जिस रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहन चालक का लाइसेंस रद्द किया गया है. अगर वही वाहन ट्रैफिक पोस्ट से गुजरेगा तो पकड़ा जाएगा.