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ड्राइविंग करते हुए भूलकर भी न करें ये काम, नहीं तो भुगतना पड़ेगा भारी परिणाम

अगर आप मोबाइल पर बात करते समय ड्राइविंग करते है तो सावधान हो जाए. ऐसा करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित हो सकता है. वहीं, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हैं तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.

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Published : Apr 14, 2019, 7:18 PM IST

ड्राइविंग करते हुए भूलकर भी न करें ये काम

रांचीः अगर आप मोबाइल पर बात करते समय ड्राइविंग करते है तो सावधान हो जाए. ऐसा करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित हो सकता है. वहीं, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हैं तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. आए दिन हो रहे सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पर बात करने वालों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है.

देखें वीडियो
बता दें कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा. ट्रैफिक पुलिस ने इसकी शुरुआत कर दी है. अभियान के पहले दिन तीन लोग पुलिस के हाथों पकड़े जा चुके है. जिनके लाइसेंस निलंबित करने का आवेदन जमा कर दिया गया है.

सबसे अधिक हादसों का कारण बना मोबाइल

ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर ने बताया कि वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है. ज्यादातर घटनाएं मोबाइल पर बात करते समय ही होती हैं. इस अभियान को कड़ाई से चलाया जाएगा. उन्होंने बताया कि मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर पुलिस वाहन जब्त कर लेगी. जिसे छुड़ाने के लिए वाहन मालिक को कोर्ट जाना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें- गिरिडीह से एनडीए प्रत्याशी सीपी चौधरी ने सुनी ग्रामीणों की समस्या, जल्द समाधान निदान की कही बात

बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर जेल

ट्रैफिक एसपी ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाता है. इसके बावजूद अगर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे छह माह की सजा भी हो सकती है. ट्रैफिक एसपी के अनुसार शहर में लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए उन लोगों को पहचाना जाएगा जिनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं. दरअसल ट्रैफिक पोस्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ऐसी टेक्नोलॉजी फीट है कि जिस रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहन चालक का लाइसेंस रद्द किया गया है. अगर वही वाहन ट्रैफिक पोस्ट से गुजरेगा तो पकड़ा जाएगा.

रांचीः अगर आप मोबाइल पर बात करते समय ड्राइविंग करते है तो सावधान हो जाए. ऐसा करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित हो सकता है. वहीं, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हैं तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. आए दिन हो रहे सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पर बात करने वालों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है.

देखें वीडियो
बता दें कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा. ट्रैफिक पुलिस ने इसकी शुरुआत कर दी है. अभियान के पहले दिन तीन लोग पुलिस के हाथों पकड़े जा चुके है. जिनके लाइसेंस निलंबित करने का आवेदन जमा कर दिया गया है.

सबसे अधिक हादसों का कारण बना मोबाइल

ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर ने बताया कि वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है. ज्यादातर घटनाएं मोबाइल पर बात करते समय ही होती हैं. इस अभियान को कड़ाई से चलाया जाएगा. उन्होंने बताया कि मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर पुलिस वाहन जब्त कर लेगी. जिसे छुड़ाने के लिए वाहन मालिक को कोर्ट जाना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें- गिरिडीह से एनडीए प्रत्याशी सीपी चौधरी ने सुनी ग्रामीणों की समस्या, जल्द समाधान निदान की कही बात

बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर जेल

ट्रैफिक एसपी ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाता है. इसके बावजूद अगर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे छह माह की सजा भी हो सकती है. ट्रैफिक एसपी के अनुसार शहर में लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए उन लोगों को पहचाना जाएगा जिनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं. दरअसल ट्रैफिक पोस्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ऐसी टेक्नोलॉजी फीट है कि जिस रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहन चालक का लाइसेंस रद्द किया गया है. अगर वही वाहन ट्रैफिक पोस्ट से गुजरेगा तो पकड़ा जाएगा.

Intro:राजधानी रांची में अगर आप मोबाइल पर बात करते समय ड्राइविंग करते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित हो सकता है ।वही अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट के नॉम्र्स के हिसाब से जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। आए दिन होरे सड़क हादसों के बाद रांची की ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

अभियान की शुरुवात

राजधानी में वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित कर दिया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने इसकी शुरुआत कर दी है ।अभियान के पहले दिन तीन लोग पुलिस के हाथों पकड़े जा चुके हैं। तीनों युवकों से पुलिस ने जुर्माना वसूल कर उनका लाइसेंस निलंबित करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी के पास आवेदन जमा कर दिया है। रांची के ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर ने बताया कि वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। ज्यादातर घटनाएं मोबाइल पर बात करते समय ही होती हैं। इसीलिए ट्रैफिक पुलिस ने इस अभियान को कड़ाई से चलाने का मन बना लिया है। ट्रैफिक एसपी के अनुसार मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर पुलिस वाहन को जब्त कर लेगी ।जिसे छुड़ाने के लिए वाहन मालिक को कोर्ट जाना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ा जाएगा पुलिस उसे मात्र 100 रुपये जुर्माना वसूलेगी।

बिना लाइसेंस चलाने पर जेल

रांची के ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाता है। उसके बावजूद अगर वह वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार छह माह की सजा भी हो सकती है। ट्रैफिक एसपी के अनुसार शहर में लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए उन लोगों की की आसानी से पहचान हो जाएगी जिनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। दरअसल ट्रैफिक पोस्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ऐसी टेक्नोलॉजी फीट है कि अगर जिस रजिस्ट्रेशन नंबर का वाहन चालक का लाइसेंस रद्द किया गया है अगर वह उसी वहां से वाहन चलाते हुए ट्रैफिक पोस्ट से गुजरेगा तो वहां वह पकड़ा जाएगा।


बाईट -अजित पीटर डुंग डुंग , ट्रैफिक एसपी रांची।


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Conclusion:ग
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