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रांची: नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की सजा, पोक्सो की विशेष अदालत में हुई सुनवाई - Minor molested in Ranchi

रांची के सिविल कोर्ट में पोक्सो की विशेष अदालत में एक नाबालिग से छेड़छाड़ मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने दोषी रविंद्र महतो को तीन साल की सजा सुनाई है, साथ ही 4 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. 20 अक्टूबर 2018 को रविंद्र ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की थी.

Accused of molesting minor sentenced to three years in ranchi
रांची सिविल कोर्ट
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Published : Jun 29, 2020, 5:50 PM IST

रांची: जिले के सोनाहातू थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को सजा सुनाई गई है. आरोपी रविंद्र महतो को सिविल कोर्ट के पोक्सो की विशेष अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने उस पर 4 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर 4 महीने की अतिरिक्त सजा होगी.

देखें पूरी खबर
सोनाहातू थाना कांड संख्या 48/18 से जुड़ा है. 20 अक्टूबर 2018 को पीड़िता अपनी मां, बहन और बुआ के साथ दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस देखने गई थी. उसी दौरान रविंद्र महतो ने सरेआम नाबालिग से छेड़छाड़ करने लगा और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद रविंद्र महतो वहां से भाग गया. घटना के दो दिन बाद 22 अक्टूबर 2018 को पीड़िता की ओर से सोनाहातु थाना में रविंद्र महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

इसे भी पढ़ें:- रांचीः सेल के बकाया राशि के भुगतान को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने दिए ये निर्देश

सोनाहातू थाना क्षेत्र में 20 अक्टूबर 2018 को एक नाबालिग के साथ रविंद्र महतो ने सरेआम नाबालिग से छेड़छाड़ की थी और उसे ले जाने की कोशिश की. इस मामले के लेकर पीड़िता के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया था. बाद में रांची सिविल कोर्ट के पोक्सो की विशेष अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें रविंद्र महतो को 3 साल की सजा सुनाई गई, साथ ही 4 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

रांची: जिले के सोनाहातू थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को सजा सुनाई गई है. आरोपी रविंद्र महतो को सिविल कोर्ट के पोक्सो की विशेष अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने उस पर 4 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर 4 महीने की अतिरिक्त सजा होगी.

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सोनाहातू थाना कांड संख्या 48/18 से जुड़ा है. 20 अक्टूबर 2018 को पीड़िता अपनी मां, बहन और बुआ के साथ दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस देखने गई थी. उसी दौरान रविंद्र महतो ने सरेआम नाबालिग से छेड़छाड़ करने लगा और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद रविंद्र महतो वहां से भाग गया. घटना के दो दिन बाद 22 अक्टूबर 2018 को पीड़िता की ओर से सोनाहातु थाना में रविंद्र महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

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सोनाहातू थाना क्षेत्र में 20 अक्टूबर 2018 को एक नाबालिग के साथ रविंद्र महतो ने सरेआम नाबालिग से छेड़छाड़ की थी और उसे ले जाने की कोशिश की. इस मामले के लेकर पीड़िता के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया था. बाद में रांची सिविल कोर्ट के पोक्सो की विशेष अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें रविंद्र महतो को 3 साल की सजा सुनाई गई, साथ ही 4 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

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