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रांची: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना - रांची के बुंडू थाना

रांची सिविल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल की सजा सुनाई है. मामले में आरोपी राजू साहू को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे ने दोषी करार देते हुए 12 साल की सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. मामला रांची के बुंडू थाना कांड संख्या 120/15  से जुड़ा हुआ है.

रांची सिविल कोर्ट
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Published : Aug 9, 2019, 1:29 PM IST

रांची: सिविल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल की सजा सुनाई है. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी राजू साहू को दोषी करार देते हुए 12 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है.

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वहीं, रांची सिविल कोर्ट के जज ने कहा कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर 10 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी. मामले को लेकर अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों की गवाही कराई गई. मामला रांची के बुंडू थाना कांड संख्या 120/15 से जुड़ा हुआ है.

ये भी देखें-3 महीने से नही हैं दुमका के स्वास्थ्य केंद्र में नेत्र चिकित्सक, मरीजों को इलाज में हो रही तकलीफ

मामला 30 नवंबर 2015 का है जब पीड़िता घर में अकेली थी. उसी समय आरोपी राजू साहू ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. मामले की जानकारी के बाद पीड़िता के पिता द्वारा बुंडू थाना में मामला दर्ज कराया गया. वहीं, मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को 12 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है.

रांची: सिविल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल की सजा सुनाई है. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी राजू साहू को दोषी करार देते हुए 12 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है.

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वहीं, रांची सिविल कोर्ट के जज ने कहा कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर 10 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी. मामले को लेकर अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों की गवाही कराई गई. मामला रांची के बुंडू थाना कांड संख्या 120/15 से जुड़ा हुआ है.

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मामला 30 नवंबर 2015 का है जब पीड़िता घर में अकेली थी. उसी समय आरोपी राजू साहू ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. मामले की जानकारी के बाद पीड़िता के पिता द्वारा बुंडू थाना में मामला दर्ज कराया गया. वहीं, मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को 12 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है.

Intro:रांची
बाइट--अशोक राय विशेष लोगभियोजक

रांची सिविल कोर्ट के पोक्सो के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी राजू साहू को दोषी करार देते हुए 12 साल का सजा और 10 हजार रुपया जुर्माना लगाया है जुर्माना की राशि नहीं देने पर 10 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी मामले को लेकर अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों की गवाही कराई गई।


Body:आपको बता दें कि बुंडू थाना कांड संख्या 120/15 जुड़ा हुआ है पीड़िता घर में अकेली थी उस समय आरोपी राजू साहू नाबालिक पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। मामले की जानकारी के बाद पीड़िता के पिता द्वारा बुंडू थाना में मामला दर्ज कराया गया मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को 12 साल की सजा और ₹10 हजार का जुर्माना लगाया है


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