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रांची: 87 लोगों ने रद्द कराया अपना राशन कार्ड, 28 मई तक कार्ड जमा करने का है आदेश - गुलाबी राशन कार्ड धारियों ने रद्द कराया अपना राशन कार्ड

रांची में 87 लोगों ने अपना राशन कार्ड रद्द कराया है. बता दें कि सभी ने स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड रद्द करवाया है. वहीं, जिला प्रशासन ने कहा कि अयोग्य व्यक्तिय 28 मई तक कार्ड जमा करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

87 people have canceled ration card in Ranchi
87 people have canceled ration card in Ranchi
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Published : May 27, 2020, 12:31 PM IST

रांची: जिला आपूर्ति कार्यालय में मंगलवार को कुल 87 गुलाबी, अंत्योदय कार्डधारियों ने अपने राशन कार्ड स्वेच्छा से रद्द कराने के लिए जमा किए हैं. इसमें वैसे राशन कार्डधारी शामिल हैं, जो राशन कार्ड की निर्धारित मानकों के आलोक में योग्य नहीं हैं.

जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि कई ऐसे परिवार हैं जो पीएचएच, अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं उसे रद्द किया जाए. वहीं, 28 मई तक अयोग्य राशन कार्ड अपने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति कार्यालय रांची में रद्द कराने के लिए जमा करना सुनिश्चित करें. अगर भविष्य में अयोग्य व्यक्ति के राशन कार्ड के जरिए लाभ उठाए जाने की सूचना मिलेगी, तो अधिनियम के तहत वसूली और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- 28 मई से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का होगा मूल्यांकन, सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान

प्रशासन ने कहा कि इसके तहत दंडात्मक प्रावधान है. जिसमें आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी. साथ ही राशन की वसूली बाजार दर से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ की जाएगी. वहीं सरकारी कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

रांची: जिला आपूर्ति कार्यालय में मंगलवार को कुल 87 गुलाबी, अंत्योदय कार्डधारियों ने अपने राशन कार्ड स्वेच्छा से रद्द कराने के लिए जमा किए हैं. इसमें वैसे राशन कार्डधारी शामिल हैं, जो राशन कार्ड की निर्धारित मानकों के आलोक में योग्य नहीं हैं.

जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि कई ऐसे परिवार हैं जो पीएचएच, अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं उसे रद्द किया जाए. वहीं, 28 मई तक अयोग्य राशन कार्ड अपने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति कार्यालय रांची में रद्द कराने के लिए जमा करना सुनिश्चित करें. अगर भविष्य में अयोग्य व्यक्ति के राशन कार्ड के जरिए लाभ उठाए जाने की सूचना मिलेगी, तो अधिनियम के तहत वसूली और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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प्रशासन ने कहा कि इसके तहत दंडात्मक प्रावधान है. जिसमें आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी. साथ ही राशन की वसूली बाजार दर से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ की जाएगी. वहीं सरकारी कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

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