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नाबालिग से सामुहिक दुष्कर्म के 4 आरोपियों को आजीवन करावास की सजा, विशेष कोर्ट ने सुनाया फैसला - नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन करावास की सजा

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के चार नाबालिग आरोपियों को पोक्सो शह चिल्ड्रन के विशेष कोर्ट ने दोषी ठहराया है और चारों को आजीवन करावास की सजा सुनाई गई है.

4 accused of gang rape with minor sentenced live imprisonment in Ranchi
नाबालिग से सामुहिक दुष्कर्म के 4 आरोपियों को आजीवन करावास की सजा
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Published : Mar 16, 2021, 10:19 PM IST

रांची: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के चार नाबालिग आरोपियों को पोक्सो शह चिल्ड्रन के विशेष कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई है. यह मामला साल 2018 का है, जो चान्हो थाना से जुड़ा है.

जानकारी देते अधिवक्ता

ये भी पढ़ें-रांचीः मांडर दुष्कर्म मामले में दोषियों को उम्रकैद, 20 हजार जुर्माना

जेजे बोर्ड में चल रहा था नाबालिगों का ट्राइल

नाबालिग पीड़ित जब अपने घर से कुछ दूरी पर शौच के लिए गई हुई थी. उसी वक्त गांव के ही 6 नाबालिक लड़कों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद पीड़िता के बयान पर चान्हो थाना में सभी छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. इसके बाद से सजा पाने वाले चार आरोपी जेल में बंद है. कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद सभी नाबालिगों का ट्राइल जेजे बोर्ड में चल रहा था, जिसमें 4 नाबालिग आरोपियों की उम्र 16 साल से अधिक पाए जाने के बाद चिल्ड्रन घोषित करते हुए जेजे बोर्ड ने मामला को पोक्सो सह चिल्ड्रन के स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था.

दो नाबालिग को अर्थदंड पर मिली रिहाई

ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पांच लोगों की गवाही कराई गई, जिसमें पीड़िता, उनके माता-पिता और चिकित्सक के अलावा केस आईओ का बयान दर्ज किया गया. इसके आधार पर न्यायालय में सभी चार नाबालिगों को दोषी पाया है. बता दें कि इस मामले में दो नाबालिग को जेजे बोर्ड ने सुधरने का मौका देते हुए 10-10 हजार के अर्थदंड पर रिहा कर दिया है. रिहा करने के दौरान जेजे बोर्ड ने आरोपी और उनके माता-पिता से बाउंड भरवाकर आगे किसी भी अपराध की पुनरावृति नहीं करने का आदेश दिया है. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने इस फैसले से असंतोष जाहिर करते हुए कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का बात कही है.

रांची: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के चार नाबालिग आरोपियों को पोक्सो शह चिल्ड्रन के विशेष कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई है. यह मामला साल 2018 का है, जो चान्हो थाना से जुड़ा है.

जानकारी देते अधिवक्ता

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जेजे बोर्ड में चल रहा था नाबालिगों का ट्राइल

नाबालिग पीड़ित जब अपने घर से कुछ दूरी पर शौच के लिए गई हुई थी. उसी वक्त गांव के ही 6 नाबालिक लड़कों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद पीड़िता के बयान पर चान्हो थाना में सभी छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. इसके बाद से सजा पाने वाले चार आरोपी जेल में बंद है. कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद सभी नाबालिगों का ट्राइल जेजे बोर्ड में चल रहा था, जिसमें 4 नाबालिग आरोपियों की उम्र 16 साल से अधिक पाए जाने के बाद चिल्ड्रन घोषित करते हुए जेजे बोर्ड ने मामला को पोक्सो सह चिल्ड्रन के स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था.

दो नाबालिग को अर्थदंड पर मिली रिहाई

ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पांच लोगों की गवाही कराई गई, जिसमें पीड़िता, उनके माता-पिता और चिकित्सक के अलावा केस आईओ का बयान दर्ज किया गया. इसके आधार पर न्यायालय में सभी चार नाबालिगों को दोषी पाया है. बता दें कि इस मामले में दो नाबालिग को जेजे बोर्ड ने सुधरने का मौका देते हुए 10-10 हजार के अर्थदंड पर रिहा कर दिया है. रिहा करने के दौरान जेजे बोर्ड ने आरोपी और उनके माता-पिता से बाउंड भरवाकर आगे किसी भी अपराध की पुनरावृति नहीं करने का आदेश दिया है. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने इस फैसले से असंतोष जाहिर करते हुए कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का बात कही है.

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