रांंची: बहुचर्चित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला (34th National Sports Scam) मामले के आरोपी मधुकांत पाठक (Madhukant Pathak) को ओलंपिक में अपने दल के साथ भाग लेने के लिए निचली अदालत में जमा पासपोर्ट को रिलीज करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी. उसी याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को ओलंपिक में भाग लेने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने प्रार्थी को यह सख्त हिदायत दी है, कि वह ओलंपिक से लौटते ही अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा कर दें.
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झारखंड हाई कोर्ट में 34वें में राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के आरोपी मधुकांत पाठक ने टोक्यो में हो रहे ओलंपिक खेल में अपने दल के साथ भाग लेने के लिए अपना पासपोर्ट रिलीज करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी. उसी मामले पर सुनवाई के दौरान मधुकांत पाठक के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी, कि ओलंपिक में भाग लेने के लिए उनका जाना जरूरी है, इसलिए उनका पासपोर्ट रिलीज कर दिया जाए. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें सिर्फ ओलंपिक में भाग लेने के लिए जाने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया है. ओलंपिक से आते ही अदालत ने पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है.
ओलंपिक से लौटते ही पासपोर्ट जमा करने का आदेश
34 वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में मधुकांत पाठक को आरोपी बनाया गया है. इस मामले की जांच एसीबी कर रही है. मामले एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था. उसके बाद उन्होंने जमानत के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने और अन्य कई शर्तों पर जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई थी. उसके बाद से उनका पासपोर्ट अदालत में जमा है. बिना पासपोर्ट का वो ओलंपिक में भाग नहीं ले सकते थे. इसलिए उन्होंने पासपोर्ट को रिलीज करने की मांग की. जिस पर अदालत ने उन्हें ओलंपिक में भाग लेने के लिए पासपोर्ट रिलीज किया है. वहां से आते ही पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है.