ETV Bharat / state

34वां राष्ट्रीय खेल घोटाला: आरोपी हीरालाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

झारखंड के बहुचर्चित राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के आरोपियों में से एक टेंडर कमेटी के सदस्य हीरालाल को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आरोपी को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

34th National Sports Scam
34वां राष्ट्रीय खेल घोटाला
author img

By

Published : Jun 12, 2021, 1:25 AM IST

Updated : Jun 12, 2021, 6:51 AM IST

रांची: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने आरोपी हीरालाल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर बड़ा झटका दिया है.

ये भी पढे़ं- jharkhand crime: रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में फायरिंग का खुलासा, पिस्टल के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला के आरोपी हीरालाल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें न्यायाधीश के सामने दोनों पक्षों ने अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी अपनी दलील दी. सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई, जबकि एसीबी की ओर से जमानत का विरोध किया गया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी हीरालाल को को किसी भी प्रकार से राहत देने से इनकार करते हुए अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी.

आदित्य रमन, अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट

34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन में घोटाला

साल 2011 में राजधानी रांची में 34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन के बाद एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ था, जिसमें आयोजन से जुड़े कई बड़े-बड़े लोग घोटाले के आरोपी बनाए गए थे. जिसकी जांच एसीबी कर रही है. उन्हीं में से एक टेंडर कमिटी के सदस्य हीरालाल को भी आरोपी बनाया गया. जिसके बाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी, उसी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.

रांची: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने आरोपी हीरालाल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर बड़ा झटका दिया है.

ये भी पढे़ं- jharkhand crime: रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में फायरिंग का खुलासा, पिस्टल के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला के आरोपी हीरालाल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें न्यायाधीश के सामने दोनों पक्षों ने अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी अपनी दलील दी. सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई, जबकि एसीबी की ओर से जमानत का विरोध किया गया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी हीरालाल को को किसी भी प्रकार से राहत देने से इनकार करते हुए अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी.

आदित्य रमन, अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट

34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन में घोटाला

साल 2011 में राजधानी रांची में 34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन के बाद एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ था, जिसमें आयोजन से जुड़े कई बड़े-बड़े लोग घोटाले के आरोपी बनाए गए थे. जिसकी जांच एसीबी कर रही है. उन्हीं में से एक टेंडर कमिटी के सदस्य हीरालाल को भी आरोपी बनाया गया. जिसके बाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी, उसी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.

Last Updated : Jun 12, 2021, 6:51 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.