रांची: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने आरोपी हीरालाल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर बड़ा झटका दिया है.
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला के आरोपी हीरालाल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें न्यायाधीश के सामने दोनों पक्षों ने अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी अपनी दलील दी. सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई, जबकि एसीबी की ओर से जमानत का विरोध किया गया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी हीरालाल को को किसी भी प्रकार से राहत देने से इनकार करते हुए अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी.
34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन में घोटाला
साल 2011 में राजधानी रांची में 34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन के बाद एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ था, जिसमें आयोजन से जुड़े कई बड़े-बड़े लोग घोटाले के आरोपी बनाए गए थे. जिसकी जांच एसीबी कर रही है. उन्हीं में से एक टेंडर कमिटी के सदस्य हीरालाल को भी आरोपी बनाया गया. जिसके बाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी, उसी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.