पलामू: जिला में 48 घंटे के अंदर दो बाल विवाह (Child Marriage in Palamu) को रोका गया है. एक मामला पलामू के पाटन थाना क्षेत्र क है जबकि दूसरा सदर थाना क्षेत्र का है. दोनों मामले में बाल विवाह को लेकर प्रशासनिक टीम ने परिजनों की काउंसलिंग की है. दोनों के परिजनों को लड़कियों की सही उम्र होने के बाद शादी करने की हिदायत दी गई है. चाइल्डलाइन टोल फ्री नंबर 1098 पर कॉल कर बाल विवाह होने की जानकारी दी गई, जिसके बाद प्रशानिक टीम मौके पर पहुंची और शादी रुकवाई.
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पुलिस टीम ने ऐसे रुकवायी शादी: चाइल्डलाइन टोल फ्री नंबर पर कॉल कर बताया गया कि पाटन थाना क्षेत्र के सिक्की कला में एक नाबालिग की शादी हो रही है. इसी सूचना के आलोक में पाटन की प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवाई. वहीं सदर थाना क्षेत्र के रजवाडीह के एक नाबालिग की शादी मेदिनीनगर के रामजानकी मंदिर में होने की सूचना भी टोल फ्री नंबर के माध्यम से चाइल्डलाइन को दी गई. जिसके बाद सदर बीडीओ और सदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम ने शादी को रुकवाया.
परिजनों ने क्या कहा: शादी के दौरान प्रशासनिक टीम के पहुंचने से सभी परिजन सकते में आ गए थे. परिजनों ने पुलिस टीम को बताया कि नाबालिग की मां कर्जा लेकर शादी कर रही है. जमीन विवाद में रिश्ते में चाचा लगने वाले ने चाइल्डलाइन को इसकी सूचना दी है ताकि वे परेशान रहें. वहीं प्रशासनिक टीम ने परिजनों की काउंसलिंग की और उन्हें सही उम्र होने पर ही शादी कराने की हिदायत दी.