पलामूः झारखंड की नशा कारोबारी के पति को पलामू कोर्ट ने पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इसी के साथ अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी. जिस पर बीते दिन अदालत ने फैसला सुनाया. एनडीपीएस एक्ट में नशा कारोबारी के पति को लेकर पलामू कोर्ट के इस फैसले की पलामू जिले में काफी चर्चा है.
बता दें कि पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर पनेरीबांध के इलाके से 23 जुलाई 2020 को पलामू पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ टिंकू कुरैशी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. टिंकू कुरैशी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी. पूरे मामले में पलामू कोर्ट ने सुनवाई करते हुए टिंकू कुरैशी को 5 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है और अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
झारखंड को नशे के आगोश में सुला रही थी रिजवानाः पुलिस के मुताबिक टिंकू कुरैशी की पत्नी रिजवाना नशे की बड़ी कारोबारी है. दंपती मिलकर पूरे झारखंड में ब्राउन शुगर, हेरोइन की तस्करी करता था. कुछ दिनों पहले रांची की सुखदेव नगर थाने की पुलिस ने रिजवाना को पलामू से गिरफ्तार किया था. दोनों का नेटवर्क बिहार से जुड़ा हुआ है, बिहार के सासाराम के इलाके से दोनों ब्राउन शुगर और हेरोइन पलामू लाते थे और पलामू से ही रांची समेत कई इलाकों में हेरोइन की सप्लाई करते थे. टिंकू कुरैशी के जेल जाने के बाद रिजवाना ने इस कारोबार को संभाल कर रखा था.
रिजवाना ने नशे के कारोबार को पलामू से रांची तक फैला दिया था. कुरैशी दंपती मिलकर युवाओं को नशे का लत लगाती थी और पलामू पुलिस की छापेमारी के दौरान इसने नशीले पदार्थ को बाथरूम में छुपा कर रख दिया था.