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दुष्कर्म के दोषी को मिली कालकोठरी, कोर्ट ने 10 साल की सुनाई सजा

पलामू में शादी का झांसा देकर युवक ने एक युवती के साथ कई बार संबंध बनाए. जब युवती ने उसे शादी करने को कहा तो उसने इनकार कर दिया था, जिसके बाद युवती ने कोर्ट से गुहार लगाई और दोषी को सलाखों के पीछे भेज दिया.

दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
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Published : Aug 6, 2019, 10:06 PM IST

पलामू: जिले में एक युवती के साथ शादी के नाम पर दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा हुई है. कोर्ट ने दोषी को 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है.

चैनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले रविंद्र उरांव और छत्तरपुर की रहने वाली एक युवती एक साथ मजदूरी करते थे. जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई. शादी का झांसा देकर रविंद्र ने युवती के साथ कई बार संबंध बनाए. युवती ने जब रविंद्र से शादी करने को कहा तो उसने इनकार कर दिया. जिसके बाद गांव में पंचायत भी बैठी, जहां रविंद्र ने युवती से शादी करने की बात स्वीकार कर ली और संबंध बनाते रहा.

इसे भी पढ़ें:- पलामू बाल सुधार गृह से 3 कैदी फरार, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

मामला फिर से बिगड़ने के बाद पीड़िता ने कोर्ट में रविंद्र के खिलाफ परिवाद दायर की थी. जिसके अनुसंधान की जिम्मेवारी चैनपुर थाना को सौंपी गई थी. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि रविंद्र ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार संबंध बनाए और शादी से इनकार कर दिया.

पलामू: जिले में एक युवती के साथ शादी के नाम पर दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा हुई है. कोर्ट ने दोषी को 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है.

चैनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले रविंद्र उरांव और छत्तरपुर की रहने वाली एक युवती एक साथ मजदूरी करते थे. जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई. शादी का झांसा देकर रविंद्र ने युवती के साथ कई बार संबंध बनाए. युवती ने जब रविंद्र से शादी करने को कहा तो उसने इनकार कर दिया. जिसके बाद गांव में पंचायत भी बैठी, जहां रविंद्र ने युवती से शादी करने की बात स्वीकार कर ली और संबंध बनाते रहा.

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मामला फिर से बिगड़ने के बाद पीड़िता ने कोर्ट में रविंद्र के खिलाफ परिवाद दायर की थी. जिसके अनुसंधान की जिम्मेवारी चैनपुर थाना को सौंपी गई थी. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि रविंद्र ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार संबंध बनाए और शादी से इनकार कर दिया.

Intro:शादी का झांसा दे कर दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की सजा, 10 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

नीरज कुमार । पलामू

पलामू कोर्ट ने शादी के नाम पर दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है जबकि 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पीड़िता छत्तरपुर के इलाके की रहने वाली है जबकि रबीन्द्र उरांव चैनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पीड़िता ने कोर्ट में रबीन्द्र के खिलाफ परिवाद दायर किया था जिसकी अनुसंधान की जिम्मेवारी चैनपुर थाना को सौंपी गई थी । पीड़िता ने आरोप लगाया था कि रबीन्द्र ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और शादी से इंकार कर दिया था।


Body:मामले में पंचायत भी बैठी थी , पंचायत में रबीन्द्र ने फिर से शादी करने की बात को स्वीकार किया और संबंध बनाता रहा। बाद में रबीन्द्र शादी से इनकार कर गया था। दोनों के बीच नजदीकी मजदूरी के दौरान हुई थी।


Conclusion:शादी का झांसा दे कर दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की सजा, 10 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
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