पलामू: जिले में एक युवती के साथ शादी के नाम पर दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा हुई है. कोर्ट ने दोषी को 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है.
चैनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले रविंद्र उरांव और छत्तरपुर की रहने वाली एक युवती एक साथ मजदूरी करते थे. जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई. शादी का झांसा देकर रविंद्र ने युवती के साथ कई बार संबंध बनाए. युवती ने जब रविंद्र से शादी करने को कहा तो उसने इनकार कर दिया. जिसके बाद गांव में पंचायत भी बैठी, जहां रविंद्र ने युवती से शादी करने की बात स्वीकार कर ली और संबंध बनाते रहा.
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मामला फिर से बिगड़ने के बाद पीड़िता ने कोर्ट में रविंद्र के खिलाफ परिवाद दायर की थी. जिसके अनुसंधान की जिम्मेवारी चैनपुर थाना को सौंपी गई थी. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि रविंद्र ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार संबंध बनाए और शादी से इनकार कर दिया.