लोहरदगाः जिले में सामूहिक दुष्कर्म मामले में लोहरदगा में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडे की अदालत में शनिवार को दो नाबालिगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के तीन आरोपितों को 22-22 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. आरोपितों को यह सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाई गई है. तीनों ही आरोपित फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
मामले में अजय उरांव, भोला खाखा और रोशन बड़ा को सजा हुई है. अदालत में पहले ही इस मामले में 7 आरोपियों को बरी कर दिया था. जबकि इन तीन आरोपी को सजा को लेकर 21 सितंबर की तिथि मुकर्रर की गई. शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपितों को 22-22 साल सश्रम कारावास और 20-20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई.
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क्या था पूरा मामला
बताया जा रहा है कि 16 अगस्त 2018 को सदर थाना क्षेत्र के भोक्ता बगीचा के समीप सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसमें अदालत ने 1 साल में ही फैसला सुना दिया. आरोपियों ने उस समय घटना को अंजाम दिया था जब दोनों नाबालिग अपने पुरुष दोस्त के साथ बाइक पर घूमने निकली थी. बारिश होने की वजह से हिरही रेलवे पुल के नीचे पानी भर गया था. जिसमें मोटरसाइकिल घुसने पर इंजन में खराबी आ गई. जिसकी वजह से नाबालिग फंस गए थे. इसी दौरान आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था.