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सामूहिक दुष्कर्म मामले में 3 आरोपियों को सजा, 22 साल की कैद समेत 20 हजार का जुर्माना

लोहरदगा में 16 अगस्त 2018 को थाने में सामुहिक दुष्कर्म मामले में शिकायत दर्ज की गई थी. कोर्ट ने मामले में तीन आरोपियों को 22-22 साल की सजा के साथ 20-20 हजार का जुर्माना लगाया है.

सामुहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी को सजा
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Published : Sep 21, 2019, 5:34 PM IST

लोहरदगाः जिले में सामूहिक दुष्कर्म मामले में लोहरदगा में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडे की अदालत में शनिवार को दो नाबालिगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के तीन आरोपितों को 22-22 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. आरोपितों को यह सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाई गई है. तीनों ही आरोपित फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

देखें पूरी खबर

मामले में अजय उरांव, भोला खाखा और रोशन बड़ा को सजा हुई है. अदालत में पहले ही इस मामले में 7 आरोपियों को बरी कर दिया था. जबकि इन तीन आरोपी को सजा को लेकर 21 सितंबर की तिथि मुकर्रर की गई. शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपितों को 22-22 साल सश्रम कारावास और 20-20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई.

ये भी पढ़ें- लालू से मिलेने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, आने वाले चुनाव पर RJD अध्यक्ष से कर रहे चर्चा

क्या था पूरा मामला
बताया जा रहा है कि 16 अगस्त 2018 को सदर थाना क्षेत्र के भोक्ता बगीचा के समीप सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसमें अदालत ने 1 साल में ही फैसला सुना दिया. आरोपियों ने उस समय घटना को अंजाम दिया था जब दोनों नाबालिग अपने पुरुष दोस्त के साथ बाइक पर घूमने निकली थी. बारिश होने की वजह से हिरही रेलवे पुल के नीचे पानी भर गया था. जिसमें मोटरसाइकिल घुसने पर इंजन में खराबी आ गई. जिसकी वजह से नाबालिग फंस गए थे. इसी दौरान आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था.

लोहरदगाः जिले में सामूहिक दुष्कर्म मामले में लोहरदगा में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडे की अदालत में शनिवार को दो नाबालिगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के तीन आरोपितों को 22-22 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. आरोपितों को यह सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाई गई है. तीनों ही आरोपित फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

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मामले में अजय उरांव, भोला खाखा और रोशन बड़ा को सजा हुई है. अदालत में पहले ही इस मामले में 7 आरोपियों को बरी कर दिया था. जबकि इन तीन आरोपी को सजा को लेकर 21 सितंबर की तिथि मुकर्रर की गई. शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपितों को 22-22 साल सश्रम कारावास और 20-20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई.

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क्या था पूरा मामला
बताया जा रहा है कि 16 अगस्त 2018 को सदर थाना क्षेत्र के भोक्ता बगीचा के समीप सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसमें अदालत ने 1 साल में ही फैसला सुना दिया. आरोपियों ने उस समय घटना को अंजाम दिया था जब दोनों नाबालिग अपने पुरुष दोस्त के साथ बाइक पर घूमने निकली थी. बारिश होने की वजह से हिरही रेलवे पुल के नीचे पानी भर गया था. जिसमें मोटरसाइकिल घुसने पर इंजन में खराबी आ गई. जिसकी वजह से नाबालिग फंस गए थे. इसी दौरान आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था.

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स्टोरी- सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपियों को 22-22 साल की सजा
बाइट- नवल किशोर अग्रवाल, अशिवक्ता, बचाव पक्ष
एंकर- सामूहिक दुष्कर्म के मामले में लोहरदगा में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. तीन आरोपितों को 22-22 साल की सजा सुनाई गई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडे की अदालत में शनिवार को दो नाबालिगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के तीन आरोपितों को 22-22 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. आरोपितों को यह सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाई गई है. तीनों ही आरोपित फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.


इंट्रो- इस मामले में अजय उरांव, भोला खाखा और रोशन बड़ा को सजा हुई है. अदालत में पहले ही इस मामले में 7 आरोपियों को बरी कर दिया था. जबकि इन तीन आरोपी तो के सजा को लेकर शनिवार 21 सितंबर की तिथि मुकर्रर की थी. शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपितों को 22-22 साल सश्रम कारावास और 20-20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई. विगत 16 अगस्त 2018 को सदर थाना क्षेत्र के भोक्ता बगीचा के समीप सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसमें अदालत ने 1 साल में ही फैसला सुना दिया. आरोपियों ने उस समय घटना को अंजाम दिया था जब दोनों नाबालिक अपने पुरुष दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर घूमने निकली थी. बारिश होने की वजह से हिरही रेलवे पुल के नीचे पानी भर गया था. जिसमें मोटरसाइकिल घुसने पर इंजन में खराबी आ गई. जिसकी वजह से नाबालिक फस गए थे. इसी दौरान आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था.Body:इस मामले में अजय उरांव, भोला खाखा और रोशन बड़ा को सजा हुई है. अदालत में पहले ही इस मामले में 7 आरोपियों को बरी कर दिया था. जबकि इन तीन आरोपी तो के सजा को लेकर शनिवार 21 सितंबर की तिथि मुकर्रर की थी. शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपितों को 22-22 साल सश्रम कारावास और 20-20 हजार जुर्माना की सजा सुनाई. विगत 16 अगस्त 2018 को सदर थाना क्षेत्र के भोक्ता बगीचा के समीप सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसमें अदालत ने 1 साल में ही फैसला सुना दिया. आरोपियों ने उस समय घटना को अंजाम दिया था जब दोनों नाबालिक अपने पुरुष दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर घूमने निकली थी. बारिश होने की वजह से हिरही रेलवे पुल के नीचे पानी भर गया था. जिसमें मोटरसाइकिल घुसने पर इंजन में खराबी आ गई. जिसकी वजह से नाबालिक फस गए थे. इसी दौरान आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था.Conclusion:सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को सजा हुई है।
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