लोहरदगा: अवैध हथियार, नक्सली साहित्य और विस्फोटक के साथ पकड़े गए दो नक्सलियों को अदालत ने सजा सुनाई है. एडीजे-वन गोपाल पांडे की अदालत ने छह साल पुराने नक्सली मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई है.
सेन्हा थाना कांड संख्या 16/13, एसटी संख्या 50/15, जीआर संख्या 87/13 में भादवि की धारा 25 (1-बी)ए, 26, 35 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दर्ज मामले में सजा सुनाई गई है.
इस मामले में पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के आबुल गांव निवासी शिव सहाय सिंह के पुत्र आरोपित अंतु सिंह को आठ साल की सजा और 10 हजार रूपए जुर्माना सुनाया गया है. लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र के पुतरार निवासी अकलु खेरवार के पुत्र आरोपित बसुवा खेरवार को छह साल की सजा और 10 हजार रूपए का जुर्माना सुनाया गया है.
मामले में अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक युगेश्वर सिंह थे, जबकि सरकारी पक्ष की ओर से एपीपी मनोज कुमार झा ने दलीलें पेंश की हैं. इस घटना में शाहीघाट से नक्सली साहित्य, हथियार, विस्फोटक के साथ आरोपिततों को पकड़ा गया था.