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लोहरदगा में 3 दिन बाद कर्फ्यू में चंद मिनटों की छूट, इन निर्देशों का करना होगा पालन

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Published : Jan 26, 2020, 10:10 AM IST

लोहरदगा में हिंसक घटना के बाद लगे कर्फ्यू थोड़ा ढील दी गयी है. यह छूट भले ही कुछ मिनटों के लिए हो, पर लोहरदगा में शांति व्यवस्था कायम करने की दिशा में इसे बढ़ाया गया एक कदम समझ सकते हैं.

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लोहरदगा में कर्फ्यू में ढील

लोहरदगा: जिले में विगत 23 जनवरी को तिरंगा यात्रा के दौरान हुई हिंसक घटना के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था. घटना के 3 दिनों के बाद लोहरदगा में लोगों को कर्फ्यू में कुछ हद तक राहत मिली है. जिससे लोगों को झंडोत्तोलन के लिए कुछ मिनटों का समय मिल पाएगा. यह छूट भले ही कुछ मिनटों के लिए हो, पर लोहरदगा में शांति व्यवस्था कायम करने की दिशा में इसे बढ़ाया गया एक कदम समझ सकते हैं.

देखें पूरी खबर

आदेश जारी
जिला जनसंपर्क कार्यालय लोहरदगा से 26 जनवरी को जारी पत्र 54 के अनुसार जो आदेश जारी किए गए हैं, उसके अनुसार लोहरदगा जिले के कुछ क्षेत्र में कुछ मिनटों के लिए कर्फ्यू में छूट दी गई है. इसके तहत लोहरदगा नगर क्षेत्र, सेन्हा प्रखंड क्षेत्र और लोहरदगा प्रखंड ग्रामीण क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ समय के लिए छूट मिली है.

ये भी पढ़ें- प्रदीप यादव के कांग्रेस में जाने की चर्चाएं तेज, कहा- एक सप्ताह में राजनीतिक भविष्य करुंगा साफ

झंडोत्तोलन के लिए छूट
गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर परिषद क्षेत्र में शांतिपूर्ण झंडोत्तोलन की मांग पर विचार के बाद प्रशासन ने निर्णय लिया है कि पारंपरिक स्थलों में सुबह 10:30 बजे से 11:00 बजे तक झंडोत्तोलन किया जा सकता है. शर्त यह होगी कि झंडोत्तोलन और राष्ट्रगान ही होगा. इसके अलावा किसी भी तरह की नारेबाजी नहीं की जाएगी. लाउडस्पीकर का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा.

कर्फ्यू में भी कुछ हद तक छूट
वहीं, आयोजन में 10 से अधिक लोग भी शामिल नहीं हो सकते हैं. कोई भी अपने घर से 200 मीटर की दूरी में ही आयोजन में शामिल होगा. वहीं दूसरी ओर लोहरदगा जिले के पेशरार, किस्को, कैरो और कुडू थाना क्षेत्र में लागू कर्फ्यू में भी कुछ हद तक छूट मिली है. लोगों को सामान की खरीददारी के लिए सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक ढील दी गई है.

ये भी पढ़ें- झारखंड आजः 26 जनवरी की खबरें, जिन पर रहेगी सबकी नजर

कानूनी कार्रवाई
इस दौरान लोग आवश्यक वस्तु जैसे की दवा, राशन, दूध, सब्जी आदि की खरीद दुकान से कर सकते हैं. इस दौरान किसी भी परिस्थिति में चार व्यक्ति से अधिक का मजमा नहीं लगाने का निर्देश है. इस दौरान यदि कोई पहले से चले आ रहे स्थलों पर झंडोत्तोलन करना चाहता है तो कर सकता है. यहां भी वही है कि सिर्फ झंडोत्तोलन ही होगा, किसी तरह की नारेबाजी नहीं की जाएगी. लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करना है. यदि किसी ने विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की तो तत्काल उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

लोहरदगा: जिले में विगत 23 जनवरी को तिरंगा यात्रा के दौरान हुई हिंसक घटना के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था. घटना के 3 दिनों के बाद लोहरदगा में लोगों को कर्फ्यू में कुछ हद तक राहत मिली है. जिससे लोगों को झंडोत्तोलन के लिए कुछ मिनटों का समय मिल पाएगा. यह छूट भले ही कुछ मिनटों के लिए हो, पर लोहरदगा में शांति व्यवस्था कायम करने की दिशा में इसे बढ़ाया गया एक कदम समझ सकते हैं.

देखें पूरी खबर

आदेश जारी
जिला जनसंपर्क कार्यालय लोहरदगा से 26 जनवरी को जारी पत्र 54 के अनुसार जो आदेश जारी किए गए हैं, उसके अनुसार लोहरदगा जिले के कुछ क्षेत्र में कुछ मिनटों के लिए कर्फ्यू में छूट दी गई है. इसके तहत लोहरदगा नगर क्षेत्र, सेन्हा प्रखंड क्षेत्र और लोहरदगा प्रखंड ग्रामीण क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ समय के लिए छूट मिली है.

ये भी पढ़ें- प्रदीप यादव के कांग्रेस में जाने की चर्चाएं तेज, कहा- एक सप्ताह में राजनीतिक भविष्य करुंगा साफ

झंडोत्तोलन के लिए छूट
गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर परिषद क्षेत्र में शांतिपूर्ण झंडोत्तोलन की मांग पर विचार के बाद प्रशासन ने निर्णय लिया है कि पारंपरिक स्थलों में सुबह 10:30 बजे से 11:00 बजे तक झंडोत्तोलन किया जा सकता है. शर्त यह होगी कि झंडोत्तोलन और राष्ट्रगान ही होगा. इसके अलावा किसी भी तरह की नारेबाजी नहीं की जाएगी. लाउडस्पीकर का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा.

कर्फ्यू में भी कुछ हद तक छूट
वहीं, आयोजन में 10 से अधिक लोग भी शामिल नहीं हो सकते हैं. कोई भी अपने घर से 200 मीटर की दूरी में ही आयोजन में शामिल होगा. वहीं दूसरी ओर लोहरदगा जिले के पेशरार, किस्को, कैरो और कुडू थाना क्षेत्र में लागू कर्फ्यू में भी कुछ हद तक छूट मिली है. लोगों को सामान की खरीददारी के लिए सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक ढील दी गई है.

ये भी पढ़ें- झारखंड आजः 26 जनवरी की खबरें, जिन पर रहेगी सबकी नजर

कानूनी कार्रवाई
इस दौरान लोग आवश्यक वस्तु जैसे की दवा, राशन, दूध, सब्जी आदि की खरीद दुकान से कर सकते हैं. इस दौरान किसी भी परिस्थिति में चार व्यक्ति से अधिक का मजमा नहीं लगाने का निर्देश है. इस दौरान यदि कोई पहले से चले आ रहे स्थलों पर झंडोत्तोलन करना चाहता है तो कर सकता है. यहां भी वही है कि सिर्फ झंडोत्तोलन ही होगा, किसी तरह की नारेबाजी नहीं की जाएगी. लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करना है. यदि किसी ने विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की तो तत्काल उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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स्टोरी-लोहरदगा में तीन दिन बाद कर्फ्यू में चंद मिनटों की छूट, छूट के दौरान निर्देश का करना होगा पालन
एंकर- लोहरदगा जिले में विगत 23 जनवरी को तिरंगा यात्रा के दौरान हुई हिंसक घटना के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था. घटना के 3 दिनों के उपरांत लोहरदगा में लोगों को कर्फ्यू में कुछ हद तक राहत मिली है. जिससे लोगों को झंडोत्तोलन के लिए कुछ मिनटों का समय मिल पाएगा. यह छूट भले ही कुछ मिनटों के लिए हो, पर लोहरदगा में शांति व्यवस्था कायम करने की दिशा में इसे बढ़ाया गया एक कदम समझ सकते हैं.

इंट्रो- जिला जनसंपर्क कार्यालय लोहरदगा से 26 जनवरी को जारी पत्रांक 54 के अनुसार जो आदेश जारी किए गए हैं, उसके अनुसार लोहरदगा जिले के कुछ क्षेत्र में कुछ मिनटों के लिए कर्फ्यू में छूट दी गई है. इसके तहत लोहरदगा नगर क्षेत्र, सेन्हा प्रखंड क्षेत्र और लोहरदगा प्रखंड ग्रामीण क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर में कुछ समय के लिए छूट मिली है. गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर परिषद क्षेत्र में शांतिपूर्ण झंडोत्तोलन की मांग पर विचार के उपरांत प्रशासन ने निर्णय लिया है कि पूर्व में किए जा रहे पारंपरिक स्थलों में सुबह 10:30 बजे से 11:00 बजे तक झंडोत्तोलन किया जा सकता है. शर्त यह होगी कि झंडोत्तोलन एवं राष्ट्रगान ही होगा. इसके अलावा किसी भी प्रकार की नारेबाजी नहीं की जाएगी. लाउडस्पीकर स्पीकर का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा. आयोजन में 10 से अधिक लोग भी शामिल नहीं हो सकते हैं. कोई भी अपने घर से 200 मीटर की परिधि में ही आयोजन में शामिल होगा. वहीं दूसरी ओर लोहरदगा जिले के पेशरार, किस्को, कैरो और कुडू थाना क्षेत्र में लागू कर्फ्यू में भी कुछ हद तक छूट मिली है. लोगों का सामान की खरीददारी के लिए सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक ढील दी गई है. इस दौरान लोग आवश्यक वस्तु जैसे की दवाई,राशन, दूध, सब्जी आदि की खरीद की दुकान से कर सकते हैं. इस दौरान किसी भी परिस्थिति में चार व्यक्ति से अधिक का मजमा नहीं लगाने का निर्देश है. इस दौरान यदि कोई पूर्व में चले आ रहे हैं स्थलों पर झंडोत्तोलन करना चाहता है तो कर सकता है. यहां भी वही है कि सिर्फ झंडोत्तोलन ही होगा, किसी प्रकार की नारेबाजी नहीं की जाएगी. लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करना है. यदि किसी ने विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की तो तत्काल उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


Body:जिला जनसंपर्क कार्यालय लोहरदगा से 26 जनवरी को जारी पत्रांक 54 के अनुसार जो आदेश जारी किए गए हैं, उसके अनुसार लोहरदगा जिले के कुछ क्षेत्र में कुछ मिनटों के लिए कर्फ्यू में छूट दी गई है. इसके तहत लोहरदगा नगर क्षेत्र, सेन्हा प्रखंड क्षेत्र और लोहरदगा प्रखंड ग्रामीण क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर में कुछ समय के लिए छूट मिली है. गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर परिषद क्षेत्र में शांतिपूर्ण झंडोत्तोलन की मांग पर विचार के उपरांत प्रशासन ने निर्णय लिया है कि पूर्व में किए जा रहे पारंपरिक स्थलों में सुबह 10:30 बजे से 11:00 बजे तक झंडोत्तोलन किया जा सकता है. शर्त यह होगी कि झंडोत्तोलन एवं राष्ट्रगान ही होगा. इसके अलावा किसी भी प्रकार की नारेबाजी नहीं की जाएगी. लाउडस्पीकर स्पीकर का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा. आयोजन में 10 से अधिक लोग भी शामिल नहीं हो सकते हैं. कोई भी अपने घर से 200 मीटर की परिधि में ही आयोजन में शामिल होगा. वहीं दूसरी ओर लोहरदगा जिले के पेशरार, किस्को, कैरो और कुडू थाना क्षेत्र में लागू कर्फ्यू में भी कुछ हद तक छूट मिली है. लोगों का सामान की खरीददारी के लिए सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक ढील दी गई है. इस दौरान लोग आवश्यक वस्तु जैसे की दवाई,राशन, दूध, सब्जी आदि की खरीद की दुकान से कर सकते हैं. इस दौरान किसी भी परिस्थिति में चार व्यक्ति से अधिक का मजमा नहीं लगाने का निर्देश है. इस दौरान यदि कोई पूर्व में चले आ रहे हैं स्थलों पर झंडोत्तोलन करना चाहता है तो कर सकता है. यहां भी वही है कि सिर्फ झंडोत्तोलन ही होगा, किसी प्रकार की नारेबाजी नहीं की जाएगी. लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करना है. यदि किसी ने विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की तो तत्काल उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


Conclusion:लोहरदगा में विगत 23 जनवरी को हुई हिंसक घटना के बाद लगाए गए कर्फ्यू में 3 दिनों के उपरांत कुछ मिनटों के लिए लोगों को ढील दी गई है. इस दौरान झंडोत्तोलन के साथ-साथ लोगों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीद के लिए भी समय मिला है. लोगों को इससे काफी हद तक राहत मिल पाएगा. इस दौरान भी पुलिस की कड़ी नजर लोगों पर रहेगी. किसी को नारेबाजी करने की इजाजत नहीं है.
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