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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को सजा, 10 साल सश्रम कारावास के साथ लगा जुर्माना

कोडरमा न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई (Koderma court sentenced to convicted of rape) है. इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. ये घटना 2020 में कोडरमा थाना क्षेत्र में घटित हुई थी.

Koderma court sentenced 10 years to convicted of rape minor girl
कोडरमा
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Published : Sep 30, 2022, 7:23 AM IST

कोडरमा: नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने के एक मामले की सुनवाई गुरुवार को कोडरमा कोर्ट में हुई. सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने आरोपी सबदर मियां को 376 एवं पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया. इस मामले में दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई (Koderma court sentenced to convicted of rape) है. साथ ही आरोपी पर न्यायालय ने 10 हजार रुपए का जुर्माना का भी लगाया (sentenced ten years to convicted)है. जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर आरोपी को 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

इसे भी पढ़ें- कोडरमा में दुष्कर्मी को 14 साल की सजा, 30 हजार रुपए का जुर्माना, जानें पूरा मामला


इस केस में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीपी मंडल ने किया. इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया. लोक अभियोजक पीपी मंडल ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार ने अभियुक्त का बचाव करते हुए दलीलें पेश की. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को मामले में दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की (sentenced to convicted of rape minor) और जुर्माना लगाया.

क्या है मामलाः घटना 2020 का है और आरोपी कोडरमा थाना क्षेत्र का है. मामले को लेकर पीड़िता नाबालिग के दादा ने कोडरमा थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आवेदन में उन्होंने कहा था कि उनकी 6 वर्षीय पोती की रोने की आवाज सुनकर जब वो बाहर निकले तो देखा कि पड़ोस के ही सबदर मियां अपने घर में बने दुकान में बच्ची के साथ दुष्कर्म (minor girl rape) कर रहा था. जब उन्होंने हल्ला किया तो आरोपी उन्हें धक्का देकर भाग निकला था. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिकंजे में लिया और केस चला.

कोडरमा: नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने के एक मामले की सुनवाई गुरुवार को कोडरमा कोर्ट में हुई. सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने आरोपी सबदर मियां को 376 एवं पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया. इस मामले में दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई (Koderma court sentenced to convicted of rape) है. साथ ही आरोपी पर न्यायालय ने 10 हजार रुपए का जुर्माना का भी लगाया (sentenced ten years to convicted)है. जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर आरोपी को 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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इस केस में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीपी मंडल ने किया. इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया. लोक अभियोजक पीपी मंडल ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार ने अभियुक्त का बचाव करते हुए दलीलें पेश की. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को मामले में दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की (sentenced to convicted of rape minor) और जुर्माना लगाया.

क्या है मामलाः घटना 2020 का है और आरोपी कोडरमा थाना क्षेत्र का है. मामले को लेकर पीड़िता नाबालिग के दादा ने कोडरमा थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आवेदन में उन्होंने कहा था कि उनकी 6 वर्षीय पोती की रोने की आवाज सुनकर जब वो बाहर निकले तो देखा कि पड़ोस के ही सबदर मियां अपने घर में बने दुकान में बच्ची के साथ दुष्कर्म (minor girl rape) कर रहा था. जब उन्होंने हल्ला किया तो आरोपी उन्हें धक्का देकर भाग निकला था. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिकंजे में लिया और केस चला.

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