कोडरमा: कोडरमा व्यवहार न्यायालय ने बैंक ऑफ इंडिया चाराडीह में चोरी (Steal in Bank of India Charadih) करने के दो दोषियों को 5-5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. मामला 2016 का है. इस मामले में अदालत ने अब फैसला सुनाया है.
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कोडरमा व्यवहार न्यायालय में रजनीश कुमार तुरी उर्फ रजनीश राम एवं सिंटू कुमार मेहता के मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने अंडर सेक्शन 25 (1-A) 35 आर्म्स एक्ट के तहत दोनों आरोपियों को दोषी पाया और इस मामले में दोनों दोषियों को अदालत ने 5-5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोनों दोषियों पर 5-5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया.
अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया चाराडीह में चोरी के दोषियों पर फैसले में कहा कि दोषी जुर्माना नहीं अदा करते तो उन्हें 1-1 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं अंडर सेक्शन 26/ 35 आर्म्स एक्ट के तहत न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए 3-3 साल अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा और 2 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह-छह माह अतिरिक्त सजा दोनों दोषियों को भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
क्या है मामलाः तत्कालीन कोडरमा थाना प्रभारी आनंद मोहन सिंह को सूचना मिली थी कि चारडीह स्थित बैंक ऑफ इंडिया में चोर घुस आए हैं. सूचना के आधार पर रात्रि करीब 11:00 बजे बैंक ऑफ इंडिया को कोडरमा थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस द्वारा घेर लिया गया और बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर एवं कर्मचारी को सूचना दी गई. कर्मचारियों के चाबी लेकर आने और गवाहों की उपस्थिति में जब बैंक का मेन गेट खोला गया और जांच की गई तो दोनों दोषियों को बैंक के अंदर पकड़ा गया था.