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खूंटी में नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना

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Published : Feb 9, 2022, 10:45 PM IST

दो वर्ष पहले खूंटी में नाबालिग से रेप के मामले में खूंटी न्यायालय ने सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. उस पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है.

verdict in rape case
खूंटी न्यायालय का फैसला

खूंटी: दो वर्ष पूर्व खूंटी जिले के एक गांव में 9 वर्षीय लड़की से हुए दुष्कर्म मामले में खूंटी न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई है. न्यायालय ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत दोषी पाया है. न्यायालय ने अपराधी को 20 साल की कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न अदा करने पर अपराधी को एक साल और जेल की सजा काटनी पड़ेगी.

ये भी पढ़ें-5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी को फांसी की सजा, पॉक्सो की विशेष अदालत का फैसला

मामला 26 जनवरी 2020 का है. अधिवक्ता के अनुसार 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला - फुसलाकर गांव का ही युवक एक चुंआ के पास ले गया था. यहां युवक ने लड़की से दुष्कर्म किया. घटना के बाद संबंधित गांव के ग्रामीणों ने थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई. मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. बाद में पॉक्सो एक्ट के तहत एडीजे-वन संजय कुमार के न्यायालय ने कानूनी प्रक्रियाएं पूर्ण कीं. एडीजे-वन संजय कुमार के न्यायालय में लंबी बहस चली और 9 गवाहों की गवाही दर्ज की गई.

गवाहों की गवाही के विश्लेषण के बाद लोक अभियोजक प्रदीप मंडल ने बहस की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से राजेश कुमार ने अपनी दलीलें दर्ज कराईं. पक्ष विपक्ष की सभी दलीलों और 9 गवाहों की गवाही के मद्देनजर इस मामले में एडीजे-वन संजय कुमार के न्यायालय ने आरोपी बड़ाईया मुंडू को दोषी पाया. इस पर उसे 20 साल की सजा सुनाई. दोषी पर एक लाख जुर्माना भी लगाया. न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि दोषी करार दिया गया बड़ाईया मुंडू पीड़िता को एक लाख रुपये भी देगा. यदि वह एक लाख रुपये नहीं देता तो उसे एक साल और जेल की सजा काटनी होगी.

खूंटी: दो वर्ष पूर्व खूंटी जिले के एक गांव में 9 वर्षीय लड़की से हुए दुष्कर्म मामले में खूंटी न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई है. न्यायालय ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत दोषी पाया है. न्यायालय ने अपराधी को 20 साल की कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न अदा करने पर अपराधी को एक साल और जेल की सजा काटनी पड़ेगी.

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मामला 26 जनवरी 2020 का है. अधिवक्ता के अनुसार 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला - फुसलाकर गांव का ही युवक एक चुंआ के पास ले गया था. यहां युवक ने लड़की से दुष्कर्म किया. घटना के बाद संबंधित गांव के ग्रामीणों ने थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई. मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. बाद में पॉक्सो एक्ट के तहत एडीजे-वन संजय कुमार के न्यायालय ने कानूनी प्रक्रियाएं पूर्ण कीं. एडीजे-वन संजय कुमार के न्यायालय में लंबी बहस चली और 9 गवाहों की गवाही दर्ज की गई.

गवाहों की गवाही के विश्लेषण के बाद लोक अभियोजक प्रदीप मंडल ने बहस की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से राजेश कुमार ने अपनी दलीलें दर्ज कराईं. पक्ष विपक्ष की सभी दलीलों और 9 गवाहों की गवाही के मद्देनजर इस मामले में एडीजे-वन संजय कुमार के न्यायालय ने आरोपी बड़ाईया मुंडू को दोषी पाया. इस पर उसे 20 साल की सजा सुनाई. दोषी पर एक लाख जुर्माना भी लगाया. न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि दोषी करार दिया गया बड़ाईया मुंडू पीड़िता को एक लाख रुपये भी देगा. यदि वह एक लाख रुपये नहीं देता तो उसे एक साल और जेल की सजा काटनी होगी.

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