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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में खूंटी कोर्ट का फैसला, दोषी को 25 साल का सश्रम कारावास की सजा - यौन शोषण का आरोप

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में खूंटी कोर्ट का फैसला आया है. डीएएसजे संजय कुमार 2 की अदालत ने दोषी को 25 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. घटना रनिया थाना क्षेत्र की है, जिसमें अक्टूबर 2021 को मामला दर्ज कराया गया था.

Khunti court sentenced 25 years jail to minor rape accused
खूंटी
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Published : Sep 8, 2022, 9:59 AM IST

Updated : Sep 8, 2022, 10:09 AM IST

खूंटीः जिला में रनिया थाना क्षेत्र के एक गांव की 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर लगातार शरीरिक संबंध बनाने के दोषी सजा हुई है. हरीश भुइयां उर्फ मनीष कुमार को खूंटी न्यायालय ने 25 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया है. डीएएसजे संजय कुमार 2 की अदालत ने हरीश को यह सजा धारा 6 पोस्को एक्ट के तहत सुनायी है. इस कांड का अनुसंधान सब इंस्पेक्टर निशांत केरकेट्टा ने किया था और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को मामले में दोषी पाया और सजा सुनाई.

इसे भी पढ़ें- कोडरमा में दुष्कर्मी को 14 साल की सजा, 30 हजार रुपए का जुर्माना, जानें पूरा मामला

क्या है मामलाः बच्ची की सहेली ने 2021 एक बार हरीश भुइयां के मोबाइल से उसे फोन किया था. जिसके बाद सहेली का नंबर समझकर बच्ची ने हरीश का नंबर अपने फोन में सेव कर लिया था. इसके बाद में उस नंबर पर हरीश से बच्ची की बात होने लगी. वर्ष 2021 के जुलाई में जब बच्ची अपनी नानी के घर गयी थी, तब हरीश उसके घर आकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया था. इसके बाद धमकी दी थी कि अगर यह बात उसने किसी को बताई तो उसे जान से मार डालेगा. बच्ची को डरा-धमकाकर हरीश लगातार उसका यौन शोषण कर रहा था. इसी बीच 12 साल की नाबालिग गर्भवती हो गयी. 3 अक्टूबर 2021 को जब उसकी मां उसे लेकर डॉक्टर के पास गई थी. जिसमें इस बात का पता चला था कि बच्ची पांच से छह महीने की गर्भवती है. परिजनों के पूछने पर बच्ची ने अपने परिवार वालों को पूरी बात बताई. इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर थाना पहुंचकर आरोपी हरीश के खिलाफ केस दर्ज कराया था. परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा था कि हरीश ने उनकी पुत्री की जिंदगी बर्बाद कर दी. इसी मामले पर खूंटी कोर्ट का फैसला आया है.

खूंटीः जिला में रनिया थाना क्षेत्र के एक गांव की 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर लगातार शरीरिक संबंध बनाने के दोषी सजा हुई है. हरीश भुइयां उर्फ मनीष कुमार को खूंटी न्यायालय ने 25 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया है. डीएएसजे संजय कुमार 2 की अदालत ने हरीश को यह सजा धारा 6 पोस्को एक्ट के तहत सुनायी है. इस कांड का अनुसंधान सब इंस्पेक्टर निशांत केरकेट्टा ने किया था और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को मामले में दोषी पाया और सजा सुनाई.

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क्या है मामलाः बच्ची की सहेली ने 2021 एक बार हरीश भुइयां के मोबाइल से उसे फोन किया था. जिसके बाद सहेली का नंबर समझकर बच्ची ने हरीश का नंबर अपने फोन में सेव कर लिया था. इसके बाद में उस नंबर पर हरीश से बच्ची की बात होने लगी. वर्ष 2021 के जुलाई में जब बच्ची अपनी नानी के घर गयी थी, तब हरीश उसके घर आकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया था. इसके बाद धमकी दी थी कि अगर यह बात उसने किसी को बताई तो उसे जान से मार डालेगा. बच्ची को डरा-धमकाकर हरीश लगातार उसका यौन शोषण कर रहा था. इसी बीच 12 साल की नाबालिग गर्भवती हो गयी. 3 अक्टूबर 2021 को जब उसकी मां उसे लेकर डॉक्टर के पास गई थी. जिसमें इस बात का पता चला था कि बच्ची पांच से छह महीने की गर्भवती है. परिजनों के पूछने पर बच्ची ने अपने परिवार वालों को पूरी बात बताई. इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर थाना पहुंचकर आरोपी हरीश के खिलाफ केस दर्ज कराया था. परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा था कि हरीश ने उनकी पुत्री की जिंदगी बर्बाद कर दी. इसी मामले पर खूंटी कोर्ट का फैसला आया है.

Last Updated : Sep 8, 2022, 10:09 AM IST
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