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खूंटी में अवैध बालू परिवहन के खिलाफ कार्रवाई में जब्त की गई गाड़ियों को थाना से छोड़ा, डीसी ने फिर गाड़ियों को जब्त करने का दिया निर्देश

खूंटी में अवैध बालू परिवहन के खिलाफ कार्रवाई में जब्त की गई गाड़ियों को थाना से छोड़ने का मामला तूल पकड़ने लगा है. हालांकि इस संबंध में प्रशासन और खनन विभाग ने कहा कि कोर्ट से गाड़ियों को बेल दिया गया था, लेकिन फिर से छोड़ी गई गाड़ियां जब्त की जाएंगी. Two highwa released from police station in Khunti.

Illegal Sand Load Two Highwa Released
Two Highwa Released From Police Station In Khunti
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Nov 1, 2023, 4:52 PM IST

जब्त गाड़ियों को थाना से छोड़ने के मामले में आगे की कार्रवाई की जानकारी देते जिला खनन पदाधिकारी नदीम सफी और डीसी लोकेश मिश्रा.

खूंटीः एनजीटी की रोक खत्म होते ही खूंटी में अवैध बालू का कारोबार फिर से शुरू हो गया है. साथ ही खनन विभाग के द्वारा जब्त गाड़ियों को भी छोड़ा जा रहा है. मामला जरियागढ़ थाना से जुड़ा है. जहां से जब्त हाइवा JH01FA-0106 को छोड़ दिया गया. बताया गया कि न्यायालय द्वारा जब्त हाइवा को जमानत दी गई थी. हालांकि बाद में खूंटी प्रशासन ने पुनः गाड़ी को जब्त करने का निर्देश दिया है. बताया जाता है कि खनन विभाग द्वारा जब्त गाड़ियों पर एफआईआर और राजसात की कार्रवाई के बीच जरियागढ़ के थाना प्रभारी ने एक हाइवा को दुर्गा पूजा के सप्तमी के दिन छोड़ दिया है.

ये भी पढ़ें-एनजीटी की रोक खत्म होने से पहले ही खूंटी में बालू माफिया सक्रिय, नदियों से बालू का अवैध उठाव और भंडारण शुरू

जब्त दो गाड़ियों को जरियागढ़ थाने से छोड़ दिया गयाः दरअसल, पूरा मामला अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ा है. कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए हाइवा पर जिला प्रशासन राजसात की कार्रवाई कर रहा है. ऐसे में जब्त गाड़ियों को थाने से छोड़ देना कई तरह के सवाल खड़ा करता है, लेकिन खूंटी प्रशासन ने दावा किया है कि छोड़ी गई गाड़ियों को जल्द ही दोबारा पकड़ा जाएगा और उसके बाद उक्त गाड़ी पर राजसात की कार्रवाई करते हुए नीलामी कराई जाएगी.

जानकारी के अनुसार खनन विभाग के इंस्पेक्टर सुबोध सिंह ने 22 सितंबर की रात को जरियागढ़ थाना क्षेत्र के गोविंदपुर से JH01FC-4828 अनमोल कुमार, नगड़ी रांची, JH01FA-0106 समीउजमा सिद्दीकी टिकरा टोली रांची के हाइवा को जब्त किया था. दोनों हाइवा पर करीब 700-700 सीएफटी बालू लोड था. खनन विभाग द्वारा जब्त दोनों हाइवा पर खान एवं आईपीसी सहित विभिन्न धाराओं के तहत कांड दर्ज किया गया था. एफआईआर के बाद जब्त दोनों गाड़ियों पर राजसात के लिए डीसी न्यायालय में मामला चल ही रहा था कि खूंटी न्यायालय द्वारा 20 अक्टूबर को जब्त हाइवा को बेल दे दिया गया और 21 अक्टूबर को थाने से गाड़ियों को रिलीज कर दिया गया. काफी दिनों बाद खनन विभाग को इसकी जानकारी हुई तो मामला डीसी न्यायालय तक पहुंचा और डीसी ने छोड़े गए हाइवा को दोबार जब्त करने का निर्देश दिया है.

खनन पदाधिकारी ने कहाः इस पूरे मामले पर खनन विभाग ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी है. इस संबंध में खनन विभाग के खनन पदाधिकारी नदीम सफी ने बताया कि सीजेएम कोर्ट से द्वारा दो गाड़ियों को बेल पर रिलीज किया गया है, जबकि जब्त दोनों गाड़ियों पर राजसात की कार्रवाई के लिए डीसी न्यायालय को भेजा गया था. दोबारा डीसी न्यायालय से निर्देश मिलते ही दोनों गाड़ियां जब्त की जाएगी और नीलामी कराई जाएगी. मामले पर खनन विभाग ने संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि छोड़ी गई गाड़ियों को जब्त करें.

छोड़ी गई गाड़ियां पुनः जब्त की जाएगीः वहीं इस संबंध में खूंटी के डीसी लोकेश मिश्रा ने बताया कि बालू का अवैध खनन एवं परिवहन रोकने के लिए गठित खनन टास्क फोर्स को निर्देशित किया गया है कि किसी भी हाल में अवैध बालू का खनन एवं परिवहन रोकें. जिला खनन पदाधिकारी, एसपी, डीटीओ समेत सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने स्तर से कार्रवाई करें. गाड़ी छोड़ने के मामले पर डीसी लोकेश मिश्रा ने बताया कि कॉन्फिसकेशन प्रोसिडिंग डीसी न्यायालय में चलता है और वो एक वैधानिक प्रोसेस है. यदि किन्हीं कारणवश क्रिमिनल प्रोसिडिंग में गाड़ियों को छोड़ा गया है तो पुनः उन गाड़ियों को पकड़ा जाएगा. टास्क फोर्स में निर्देश दिया गया है कि जबतक पैरलर प्रोसिडिंग चलती रहती है तो गाड़ियों को ना छोड़ा जाए.

जब्त गाड़ियों को थाना से छोड़ने के मामले में आगे की कार्रवाई की जानकारी देते जिला खनन पदाधिकारी नदीम सफी और डीसी लोकेश मिश्रा.

खूंटीः एनजीटी की रोक खत्म होते ही खूंटी में अवैध बालू का कारोबार फिर से शुरू हो गया है. साथ ही खनन विभाग के द्वारा जब्त गाड़ियों को भी छोड़ा जा रहा है. मामला जरियागढ़ थाना से जुड़ा है. जहां से जब्त हाइवा JH01FA-0106 को छोड़ दिया गया. बताया गया कि न्यायालय द्वारा जब्त हाइवा को जमानत दी गई थी. हालांकि बाद में खूंटी प्रशासन ने पुनः गाड़ी को जब्त करने का निर्देश दिया है. बताया जाता है कि खनन विभाग द्वारा जब्त गाड़ियों पर एफआईआर और राजसात की कार्रवाई के बीच जरियागढ़ के थाना प्रभारी ने एक हाइवा को दुर्गा पूजा के सप्तमी के दिन छोड़ दिया है.

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जब्त दो गाड़ियों को जरियागढ़ थाने से छोड़ दिया गयाः दरअसल, पूरा मामला अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ा है. कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए हाइवा पर जिला प्रशासन राजसात की कार्रवाई कर रहा है. ऐसे में जब्त गाड़ियों को थाने से छोड़ देना कई तरह के सवाल खड़ा करता है, लेकिन खूंटी प्रशासन ने दावा किया है कि छोड़ी गई गाड़ियों को जल्द ही दोबारा पकड़ा जाएगा और उसके बाद उक्त गाड़ी पर राजसात की कार्रवाई करते हुए नीलामी कराई जाएगी.

जानकारी के अनुसार खनन विभाग के इंस्पेक्टर सुबोध सिंह ने 22 सितंबर की रात को जरियागढ़ थाना क्षेत्र के गोविंदपुर से JH01FC-4828 अनमोल कुमार, नगड़ी रांची, JH01FA-0106 समीउजमा सिद्दीकी टिकरा टोली रांची के हाइवा को जब्त किया था. दोनों हाइवा पर करीब 700-700 सीएफटी बालू लोड था. खनन विभाग द्वारा जब्त दोनों हाइवा पर खान एवं आईपीसी सहित विभिन्न धाराओं के तहत कांड दर्ज किया गया था. एफआईआर के बाद जब्त दोनों गाड़ियों पर राजसात के लिए डीसी न्यायालय में मामला चल ही रहा था कि खूंटी न्यायालय द्वारा 20 अक्टूबर को जब्त हाइवा को बेल दे दिया गया और 21 अक्टूबर को थाने से गाड़ियों को रिलीज कर दिया गया. काफी दिनों बाद खनन विभाग को इसकी जानकारी हुई तो मामला डीसी न्यायालय तक पहुंचा और डीसी ने छोड़े गए हाइवा को दोबार जब्त करने का निर्देश दिया है.

खनन पदाधिकारी ने कहाः इस पूरे मामले पर खनन विभाग ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी है. इस संबंध में खनन विभाग के खनन पदाधिकारी नदीम सफी ने बताया कि सीजेएम कोर्ट से द्वारा दो गाड़ियों को बेल पर रिलीज किया गया है, जबकि जब्त दोनों गाड़ियों पर राजसात की कार्रवाई के लिए डीसी न्यायालय को भेजा गया था. दोबारा डीसी न्यायालय से निर्देश मिलते ही दोनों गाड़ियां जब्त की जाएगी और नीलामी कराई जाएगी. मामले पर खनन विभाग ने संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि छोड़ी गई गाड़ियों को जब्त करें.

छोड़ी गई गाड़ियां पुनः जब्त की जाएगीः वहीं इस संबंध में खूंटी के डीसी लोकेश मिश्रा ने बताया कि बालू का अवैध खनन एवं परिवहन रोकने के लिए गठित खनन टास्क फोर्स को निर्देशित किया गया है कि किसी भी हाल में अवैध बालू का खनन एवं परिवहन रोकें. जिला खनन पदाधिकारी, एसपी, डीटीओ समेत सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने स्तर से कार्रवाई करें. गाड़ी छोड़ने के मामले पर डीसी लोकेश मिश्रा ने बताया कि कॉन्फिसकेशन प्रोसिडिंग डीसी न्यायालय में चलता है और वो एक वैधानिक प्रोसेस है. यदि किन्हीं कारणवश क्रिमिनल प्रोसिडिंग में गाड़ियों को छोड़ा गया है तो पुनः उन गाड़ियों को पकड़ा जाएगा. टास्क फोर्स में निर्देश दिया गया है कि जबतक पैरलर प्रोसिडिंग चलती रहती है तो गाड़ियों को ना छोड़ा जाए.

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