खूंटी: झारखंड की नाबालिग को दिल्ली ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी बाबा बामदेव को दिल्ली के तिहाड़ जेल से दिल्ली पुलिस मंगलवार को खूंटी लेकर आई है (Rape convicted Baba Bamdev). बाबा बाम देव को दिल्ली से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में खूंटी लाया गया. उसे कल खूंटी कोर्ट में 2015 के एक केस में सशरीर पेश करना है.
ये भी पढ़ें: महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी को लेकर बाबा रामदेव के खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर
मंगलवार को दिल्ली पुलिस देर शाम बाबा बामदेव को खूंटी थाना लेकर पहुंची थी. दिल्ली पुलिस ने खूंटी पुलिस को कोर्ट में पेशी संबंधी जानकारी दी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में बाबा को रखा गया है. जानकारी के अनुसार बाबा बामदेव को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने 2017 में 10 साल की सजा सुनायी थी और इसके साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. बामदेव ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण करवा लिया था, जिसके बाद नाबालिग लड़की करीब एक साल तक उसके जुल्म का शिकार बनी.
पीड़िता ने बाबा बामदेव पर आरोप लगाया था कि दो अक्तूबर 2013 से 22 नवंबर 2014 तक उसे अपहरण कर रखा गया था. उसके साथ दुष्कर्म किया गया इस दौरान उसका वीडियो भी बनाया गया. बाबा बामदेव ने पीड़िता के भाई का भी अपहरण कर बंधक बना कर रखा. बाबा ने शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर पीड़िता के साथ मारपीट भी करता था. जिसमें लड़की की पैर की हड्डी टूट गयी थी. तीस हजारी कोर्ट की अदालत में दिल्ली पुलिस ने बाबा बामदेव के खिलाफ भदवि की धारा 376, 365, 366, 325 व 506 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी.
जानकारी के मुताबिक झारखंड पुलिस ने 2014 के अंत में बाबा बामदेव को गिरफ्तार किया था. तब पुलिस ने दावा किया था कि एनजीओ आदिवासी डेवलपमेंट सेवा संस्थान के जरिये वह हर साल दिल्ली में प्लेसमेंट मेला लगाता है. प्लेसमेंट मेले की आड़ में वह मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क चला रहा था. उस समय उसके संबंध उग्रवादियों से भी होने की बात सामने आयी थी. बामदेव की गिरफ्तारी की सूचना के बाद दिल्ली पुलिस उसे रिमांड पर ले गयी थी.