ETV Bharat / state

Drug Case In Hazaribag: नशीली दवा के कारोबारियों को 15 साल की सजा, एक लाख जुर्माना

author img

By

Published : Dec 21, 2021, 8:01 AM IST

हजारीबाग कोर्ट ने नशीली दवा के दो कारोबारियों को 15 साल कारावास की सजा सुनाई है. दोनों कारोबारियों को 13 जून 2020 को प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया गया था.

नशीले दवा के दो कारोबारियों को सजा
Drug case in Hazaribag

हजारीबागः कोर्ट ने नशीली दवा की खरीद-बिक्री करने वाले दो कारोबारियों को दोषी मानते हुए 15 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. हजारीबाग पुलिस ने दोनों आरोपियों को प्रतिबंधित कफ सिरप ऑनरेक्स की करीब 500 बोतल के साथ गिरफ्तार किया था.

यह भी पढ़ेंःरांची में ड्रग्स कारोबार में महिलाओं की एंट्री ने बढ़ाई पुलिस की मुसीबत, तस्करी का हाईटेक तरीका बनी आफत


हजारीबाग पुलिस ने 13 जून 2020 की रात हेदलाग निवासी वसीम अंसारी और दक्षिणी पेलावल के रहने वाले कयूम को संदेह के आधार पर पकड़ा. इन दोनों की तलाशी की गई तो दोनों के पास से प्रतिबंधित कफ सिरप ऑनरेक्स बरामद किया गया. इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले को लेकर हजारीबाग व्यवहार न्यायालय में लगातार सुनवाई की जा रही थी. कोर्ट ने सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.

एनडीपीएस एक्ट के तहत सुनाई गई सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय योगेश कुमार ने दो दोषियों को सजा दी है. एनडीपीएस की धारा 22 के तहत 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर दोनों आरोपियों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों को कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 27 और 18 के तहत भी दोषी माना है और 5-5 साल के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त 6-6 माह का कारावास भुगतना होगा.

दोनों पक्षों की सुनी गई दलील

विशेष लोक अभियोजक शशिकांत ओझा की ओर से 9 गवाहों का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया. इसके साथ ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला के प्रतिवेदन को भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कालीदास पांडेय और मो. एकराम ने दलील पेश की. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया है.

हजारीबागः कोर्ट ने नशीली दवा की खरीद-बिक्री करने वाले दो कारोबारियों को दोषी मानते हुए 15 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. हजारीबाग पुलिस ने दोनों आरोपियों को प्रतिबंधित कफ सिरप ऑनरेक्स की करीब 500 बोतल के साथ गिरफ्तार किया था.

यह भी पढ़ेंःरांची में ड्रग्स कारोबार में महिलाओं की एंट्री ने बढ़ाई पुलिस की मुसीबत, तस्करी का हाईटेक तरीका बनी आफत


हजारीबाग पुलिस ने 13 जून 2020 की रात हेदलाग निवासी वसीम अंसारी और दक्षिणी पेलावल के रहने वाले कयूम को संदेह के आधार पर पकड़ा. इन दोनों की तलाशी की गई तो दोनों के पास से प्रतिबंधित कफ सिरप ऑनरेक्स बरामद किया गया. इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले को लेकर हजारीबाग व्यवहार न्यायालय में लगातार सुनवाई की जा रही थी. कोर्ट ने सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.

एनडीपीएस एक्ट के तहत सुनाई गई सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय योगेश कुमार ने दो दोषियों को सजा दी है. एनडीपीएस की धारा 22 के तहत 15-15 वर्ष का सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर दोनों आरोपियों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों को कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 27 और 18 के तहत भी दोषी माना है और 5-5 साल के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त 6-6 माह का कारावास भुगतना होगा.

दोनों पक्षों की सुनी गई दलील

विशेष लोक अभियोजक शशिकांत ओझा की ओर से 9 गवाहों का बयान कोर्ट में दर्ज कराया गया. इसके साथ ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला के प्रतिवेदन को भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कालीदास पांडेय और मो. एकराम ने दलील पेश की. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.