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हजारीबाग: ट्रैफिक नियम को लेकर प्रशासन सख्त, उल्लंघन करने पर देना होगा भारी जुर्माना - Traffic Rules

परिवहन विभाग ने केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में किए गए संशोधन को 1 सितंबर से झारखंड में कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं. इसी कड़ी में हजारीबाग जिला परिवहन पदाधिकारी ने भी नियम को हजारीबाग में सख्ती से पालन करने के निर्देश विभाग को दिए.

चेकिंग करते ट्रैफिक पुलिस
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Published : Sep 1, 2019, 2:15 PM IST

हजारीबाग: जिले में दो पहिया वाहन से जुड़े नियम को लेकर कभी भी ज्यादा सख्ती नहीं बरती गई थी. लेकिन अब मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन करने के बाद हजारीबाग ट्रैफिक पुलिस नियम को सख्ती के साथ पालन कराने की बात कर रही है.

देखें पूरी खबर


केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखकर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन किया है. इस संशोधन के बाद मोटर चालन के समय ट्रैफिक रूल के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि में भारी वृद्धि की गई है. इसका एक मात्र उद्देश्य है कि वाहन चालक ट्रैफिक और मोटर व्हीकल एक्ट को सही ढंग से पालन करे. ताकि जान माल की क्षति कम हो और जाम की समस्या से भी लोगों को राहत मिले.

ये भी देखें- हजारीबागः पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन, वैज्ञानिक ढंग से जांच करने की दी जा रही जानकारी
हजारीबाग जिला परिवहन पदाधिकारी ने आम जनता से अपील की है कि वह नियम का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखें. साथ ही साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर हजारीबाग में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया गया तो दंड की राशि देनी होगी. इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी.


ट्रैफिक रूल उल्लंघन की दंड राशि

  • बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना 5000
  • डीएल की अवधि समाप्त होने पर 10000
  • कागजात नहीं देने पर 2000
  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10000
  • बिना हेलमेट 1000
  • नो पार्किंग 1000
  • बिना परमिट के वाहन चलाना 10000
  • लाल बत्ती क्रॉस करने पर 1000
  • प्रदूषण सर्टिफिकेट फेल होने पर 10000
  • बिना सीट बेल्ट पर 1000

हजारीबाग: जिले में दो पहिया वाहन से जुड़े नियम को लेकर कभी भी ज्यादा सख्ती नहीं बरती गई थी. लेकिन अब मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन करने के बाद हजारीबाग ट्रैफिक पुलिस नियम को सख्ती के साथ पालन कराने की बात कर रही है.

देखें पूरी खबर


केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखकर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन किया है. इस संशोधन के बाद मोटर चालन के समय ट्रैफिक रूल के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि में भारी वृद्धि की गई है. इसका एक मात्र उद्देश्य है कि वाहन चालक ट्रैफिक और मोटर व्हीकल एक्ट को सही ढंग से पालन करे. ताकि जान माल की क्षति कम हो और जाम की समस्या से भी लोगों को राहत मिले.

ये भी देखें- हजारीबागः पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन, वैज्ञानिक ढंग से जांच करने की दी जा रही जानकारी
हजारीबाग जिला परिवहन पदाधिकारी ने आम जनता से अपील की है कि वह नियम का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखें. साथ ही साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर हजारीबाग में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया गया तो दंड की राशि देनी होगी. इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी.


ट्रैफिक रूल उल्लंघन की दंड राशि

  • बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना 5000
  • डीएल की अवधि समाप्त होने पर 10000
  • कागजात नहीं देने पर 2000
  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10000
  • बिना हेलमेट 1000
  • नो पार्किंग 1000
  • बिना परमिट के वाहन चलाना 10000
  • लाल बत्ती क्रॉस करने पर 1000
  • प्रदूषण सर्टिफिकेट फेल होने पर 10000
  • बिना सीट बेल्ट पर 1000
Intro:परिवहन विभाग ने केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में किए गए संशोधन को 1 सितंबर से झारखंड में कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया है ।ऐसे में हजारीबाग जिला परिवहन पदाधिकारी ने नियम को हजारीबाग में सख्ती से पालन करने का निर्देश विभाग को दिया है ।हजारीबाग जैसे छोटे शहर में पहले ट्रैफिक नियम को लेकर कभी शक्ति नहीं बढ़ती गई थी। ऐसे में अब 1 सितंबर से विभाग पूरी शक्ति के साथ नियम का पालन कराने जा रही है।


Body:हजारीबाग जिले में दो पहिया वाहन से जुड़े नियम को लेकर कभी भी सख्ती नहीं बरती गई थी। कभी-कभार हजारीबाग ट्रैफिक पुलिस के द्वारा हेलमेट चेकिंग लगाया गया। लेकिन अब मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन करने के बाद हजारीबाग ट्रैफिक पुलिस नियम को सख्ती के साथ पालन कराने की बात कर रही है।

केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखकर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद मोटर चालन के समय ट्रैफिक रूल का उल्लंघन पर जुर्माने की राशि में भारी वृद्धि की गई है ।इसका एक मात्र उद्देश्य है कि वाहन चालक ट्रैफिक और मोटर व्हीकल एक्ट को सही ढंग से पालन कराना। ताकि जान मान की क्षति कम हो और जाम की समस्या से भी लोगों को राहत मिले।


हजारीबाग जिला परिवहन पदाधिकारी ने आम जनता से अपील किया है कि वह नियम का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखें। साथ ही साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर हजारीबाग में ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया गया तो दंड की राशि देना होगा ।इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी।

byte.... डेविड बलिहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग


Conclusion:ट्रैफिक रूल उल्लंघन दंड की राशि पहले

बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना 5000
डीएल की अवधि समाप्त होने पर 10000
कागजात नहीं देने पर 2000
कंडक्टर के पास डीएल नहीं रहने पर 10000
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10000
बिना हेलमेट 1000
नो पार्किंग 1000
बिना परमिट के वाहन चलाना 10000
लाल बत्ती क्रॉस करने पर 1000
प्रदूषण सर्टिफिकेट फेल होने पर 10000
बिना सीट बेल्ट का चलाना 1000
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